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This Article is From Jun 01, 2025

Craze for Reels: AI से स्टेडियम को बम से उड़ाया; जेल से अंदर-बाहर जाने का कर रहे थे खेल! रील बनाने वाले तीन युवक गए जेल

Sheopur Latest News: श्योपुर जिले में विवादित रील बनाने और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के चक्कर में तीन युवकों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है. पुलिस इस तरह के मामलों में कोई कोताही बरतने को तैयार नहीं है.

Craze for Reels: AI से स्टेडियम को बम से उड़ाया; जेल से अंदर-बाहर जाने का कर रहे थे खेल! रील बनाने वाले तीन युवक गए जेल
Sheopur News: रील बनाने को लेकर तीन युवकों को जेल

Sheopur News: इन दिनों लोगों के सिर पर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए रील बनाने का भूत सवार है. ख़ास कर युवाओं में रील बनाने का जुनून और खुमार सर चढ़कर बोल रहा है. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के श्योपुर में बीते एक हफ्ते में तीन युवकों को रील बनाना महंगा पड़ा है. तीनों युवकों को रील का भूत और जुनून जेल की चार दिवारी तक ले आया है. जिले में बीते एक हफ्ते में तीन युवकों को रील बनाने के मामले में जेल भेजा गया है. एक युवक AI की मदद से विवादित रील बना रहा था, जबकि अन्य दो युवक जेल में अंदर-बाहर करने का वीडियो बना रहे थे.

स्टेडियम को AI से बम से उड़ाया

श्योपुर में रील बनाने के चक्कर में एक युवक ने शहर के वीर सावरकार स्टेडियम में AI की मदद से बम ब्लास्ट करते हुए उड़ा दिया और इस कारनामे के जरिये फेमस होने के लिए इस रील को अपने फेसबुक पेज पर डाल दिया. युवक ने AI के जरिये जिस वीर सावरकर स्टेडियम को ब्लास्ट करके उड़ाना दिखाया, उसमें 15 अगस्त ओर 26 जनवरी की परेड का आयोजन होता है.

इस वीडियो के सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज किया और कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. अब पुलिस आगे की जांच कर रही है.

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जेल में आना-जाना कर रहे थे दो युवक

जिले के ओछापुरा पुलिस थाने के भीतर दो युवकों के हवालात के अंदर जाने और वहां से बाहर आने की रील का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इसके सामने आने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया और दोनों को जेल भेज दिया.

क्या कहता है नियम?

अगर कोई अश्लील, आपत्तिजनक या अवैध सामग्री से या अवैध तरीके से रील बनाता है, तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A के तहत कार्रवाई हो सकती है. इसमें 3 से 5 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान है.

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