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This Article is From Mar 15, 2025

Corruption in MP: पांच सरकारी कर्मचारियों ने रिटायरमेंट के बाद विभाग से हड़प लिए 7 करोड़ रुपये, इस तरीके से किया खेला

Corruption News in Hindi: कलेक्टर ने बताया कि कुछ मामलों में आरोपियों ने पैसे हड़पने के लिए अपने रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी दावे दायर किए. फिर खुद ही मंजूरी देकर 6,99,20,000 रुपये हड़प लिए.

Corruption in MP: पांच सरकारी कर्मचारियों ने रिटायरमेंट के बाद विभाग से हड़प लिए 7 करोड़ रुपये, इस तरीके से किया खेला

Corruption in Jabalpur: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर (Jabalpur) से पांच सरकारी कर्मचारियों का चौंकाने वाला कारनामा सामने आया है. दरअसल, इन लोगों पर सेवानिवृत्ति के बाद लाभ योजनाओं के तहत फर्जी दावे पेश कर करीब सात करोड़ रुपये हड़पने का मामला दर्ज किया गया है.

मध्य प्रदेश के जबलपुर में पांच सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सेवानिवृत्ति के बाद लाभ योजनाओं के तहत फर्जी दावे पेश करके करीब सात करोड़ रुपये हड़पने का मामला दर्ज किया गया है. जबलपुर के जिला कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि राज्य वित्त विभाग के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा कार्यालय के पांच कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति के बाद पहले ऑनलाइन फर्जी दावे पेश किए, फिर खुद ही मंजूरी देकर 6,99,20,000 रुपये हड़प लिए.

इन पांच कर्मचारियों को पाया गया है दोषी

उन्होंने बताया कि जांच के बाद संदीप शर्मा, सीमा अमित तिवारी, मनोज बरैया, प्रिया और अनूप कुमार भौर्या को सरकारी खजाने से पैसे निकालने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया.

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

कलेक्टर ने बताया कि कुछ मामलों में आरोपियों ने पैसे हड़पने के लिए अपने रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी दावे दायर किए. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है. सक्सेना ने बताया कि फर्जी नामों से फर्जी बिलों का भुगतान एक अप्रैल 2021 से इस साल तीन मार्च तक डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए ऑनलाइन किया गया.

ऐसे उठा राज से पर्दा

उन्होंने बताया कि भुगतान से जुड़े दस्तावेजों में विसंगतियां पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए आठ सदस्यीय कमेटी गठित की थी.

इन धाराओं के तहत मामला किया गया दर्ज

अधिकारी ने बताया कि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ दो दिन पहले ओमती थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 (5) (आपराधिक विश्वासघात), 319 (2) (पहचान करके धोखाधड़ी), 318 (4) (धोखाधड़ी), 338 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 336 (6) (जालसाजी), 340 (2) (जाली दस्तावेज), 61 (2) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है. ओमती पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है.

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