Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया न्यायालय ने कोल्ड्रिफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी गोविंदनाथन रंगराजन और केमिकल एनालिस्ट के. महेश्वरी की जमानत याचिका रद्द कर दी है. कोल्डरिफ जहरीली सिरप से हुई 24 बच्चों की मौत के इस मामले में अब आरोपी पक्ष जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करेगा.
कल होगी सुनवाई
दूसरी ओर, जबलपुर हाईकोर्ट में डॉ. प्रवीण सोनी के मामले की सुनवाई अब 23 जनवरी को होगी, जहां नामी वकीलों का पैनल पैरवी कर रहा है.
इस पूरे कांड की मुख्य वजह सिरप में जहरीले रसायन डायएथिलिन ग्लायकॉल (DEG) की जानलेवा मात्रा है. तमिलनाडु सरकार की जांच में सिरप में 48.6% DEG पाया गया था.
जमानत याचिका खारिज कर दी
छिंदवाड़ा जिले के परासिया थाना पुलिस ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मा के संचालक रंगनाथन, डॉ. प्रवीण सोनी व अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है. छिंदवाड़ा जिला न्यायालय ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए आरोपी डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज कर दी. दरअसल छिंदवाड़ा में कोल्डरिफ जहरीली सिरप से हुई 24 बच्चों की मौत हो गई थी. इसके बाद पूरे प्रदेशभर में हड़कंप मच गया था.
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