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This Article is From Sep 30, 2023

Chhatarpur: रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था पटवारी, अब हुई 4 साल की सज़ा

संतोष गुप्ता से पटवारी ने 3000 की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से कर दी थी. लोकायुक्त की टीम ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया और अब कोर्ट से भी इसे चार साल कैद की सजा सुना दी.

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Chhatarpur: रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था पटवारी, अब हुई 4 साल की सज़ा
भ्रष्टाचार के आरोपी पटवारी को कोर्ट ने चार साल की कैद और पांच हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है.
छतरपुर:

Madhya Pradesh News: छतरपुर जिले (Chhatarpur District) की विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन की अदालत (Court) ने भ्रष्टाचार (Corruption) के मामले में फैसला सुना दिया है. इस फैसले में आरोपी, पटवारी पुष्पेन्द्र सिंह को सरकारी काम के लिए 3000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा-7 में चार साल के लिए कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.

ये है पूरा मामला

पटवारी पुष्पेंद्र सिंह गांव धरमपुरा पोस्ट बिजावर में नलकूप खनन कराने गए थे. इसको राजस्व रिकार्ड और कम्प्यूटर में दर्ज कराने के एवज में पटवारी पुष्पेन्द्र सिंह ने संतोष गुप्ता से 3000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद संतोष गुप्ता ने 6 जुलाई 2015 को लोकायुक्त पुलिस सागर (Lokayukta Police Sagar) को इसकी शिकायत की थी. इस शिकायत के सत्यापन के लिए उसे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर (Digital Voice Recorder) दे दिया गया, जिसमें पटवारी द्वारा फरियादी से मांगी गई रिश्वत की वॉइस रिकॉर्ड हुई थी.  

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रंगे हाथ पकड़ा गया पटवारी

इसके बाद 08 जुलाई 2015 को पटवारी, फरियादी से 1500 रुपए नगद रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, रिश्वत के पैसे सह आरोपी बाबूलाल प्रजापति के माध्यम लिए गए थे, जिसके बाद ट्रैप दल ने अंदर जाकर आरोपी पटवारी पुष्पेन्द्र सिंह को रंगे हाथों पकड़ लिया था. जिस मामले में अब पटवारी को सजा सुनाई गई ह ै.

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