
Burhanpur News: बुरहानपुर जिला कोर्ट की सत्र न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने छोटे भाई की हत्या करने पर दोषी बड़े भाई रमेश बारेला (45) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. लोक अभियोजनक श्याम देशमुख से मिली जानकारी के अनुसार, नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम भातखेडा में 18 मार्च 2023 को पारिवारिक विवाद के चलते रमेश बारेला अपनी मां को गाली दे रहा था. इस पर छोटे भाई ने उसे रोकने की कोशिश की, जिससे गुस्साए रमेश ने उसके पेट पर पत्थर से हमला कर दिया.
गंभीर रूप से छोटे भाई को खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान दो महीने बाद 21 जून 2023 को उसकी मौत हो गई थी. नेपानगर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 23 जून 2023 को आरोपी रमेश बारेला को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या का अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया.
18 गवाहों को कोर्ट में किया पेश
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों को कोर्ट में पेश किया. साथ ही 23 दस्तावेजों के साथ घटना में प्रयुक्त पत्थर को भी प्रमाणित करवाया. हालांकि मृतक की मां ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया, लेकिन इलाज के दौरान शख्स ने अन्य गवाहों के सामने आरोपी के हमले की बात बताई.
मृतक को आई चोटें प्राण घातक
इसे अदालत ने मौत से पहले का बयान मानते हुए प्रामाणिक माना. बुरहानपुर जिला कोर्ट ने 45 पन्नों के अपने फैसले में कहा कि मृतक को आई चोटें प्राण घातक थीं और आरोपी ने जान-बूझकर कर हत्या के इरादे से हमला किया. इस आधार पर अदालत ने आरोपी रमेश बारेला को हत्या का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
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