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सिंधिया को मिली बड़ी राहत, राज्यसभा सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने सिंधिया के राज्यसभा की सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है.

सिंधिया को मिली बड़ी राहत, राज्यसभा सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

MP High Court Gwalior Bench Verdict: केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने बड़ी राहत दी है. एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ (Gwalior Bench) ने उनके राज्यसभा निर्वाचन (Rajya Sabha Membership) को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Election) के दौरान चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी. जिसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. यह याचिका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने दायर की थी.

यह है पूरा मामला

वर्ष 2020 में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया. कांग्रेस के वरिष्ठ ने गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि सिंधिया के द्वारा दायर किए गए चुनावी नामांकन में गलत जानकारी दी गई है. जिसके बाद 2020 में गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की. इस याचिका में डॉ सिंह ने आरोप लगाया कि सिंधिया ने नामांकन के साथ जो शपथ पत्र दिया है, उसमें उनके द्वारा जानकारी छुपाई गई है. सिंधिया के विरुद्ध भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में एक आपराधिक केस दर्ज है. जिसकी जानकारी उन्होंने शपथ पत्र में नहीं दी.

कोर्ट ने निरस्त की याचिका

इस याचिका सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कोई एफआईआर दर्ज होना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने गोविंद सिंह की याचिका खारिज कर दी. बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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