
Bhopal Girl Gang Rape Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रायसेन रोड स्थित एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाली दो बहनों के साथ रेप, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को मुख्य आरोपियों फरहान खान और साहिल खान के खिलाफ आरोप तय कर दिए. विशेष न्यायालय ने बागसेवनिया थाना पुलिस की 250 पन्नों की चार्जशीट और 57 गवाहों की सूची के आधार पर भारतीय दंड संहिता (BNS) की धाराएं 137(2), 64A, 64(2)(M), 115(2), 351(2) के अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(L)/6 और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 एवं 5 के तहत आरोप तय किए.
क्या हैं आरोप?
पुलिस के अनुसार, 12 अप्रैल 2025 को दोनों बहनों ने FIR दर्ज कराई थी. आरोप है कि फरहान ने छात्राओं को डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और बार-बार मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव डाला. डर के कारण बहनों ने भोपाल छोड़कर इंदौर के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया. लेकिन फरहान वहां भी पहुंचा और धमकी देकर जबरन संबंध बनाए. इस पूरे घटनाक्रम में साहिल भी उसका साथ देता रहा. पुलिस का दावा है कि उसके पास पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और वीडियो फुटेज हैं, जो आरोपियों के खिलाफ अदालत में पुख्ता प्रमाण बनेंगे.
बागसेवनिया थाना के अलावा अशोका गार्डन, ऐशबाग और जहांगीराबाद थानों में भी फरहान, साहिल और उनके साथियों के खिलाफ इसी तरह के आरोपों में मुकदमे दर्ज हैं. 12 जून को पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया था. मंगलवार को जेल में बंद आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. अदालत ने आरोप तय करते हुए अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की है. उस दिन अभियोजन पक्ष ट्रायल का कार्यक्रम पेश करेगा.
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