Madhya Pradesh News: पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाला अब भारत माता की जय बोलेगा. सशर्त रिहाई के बाद मंगलवार को भोपाल का फैजान थाने पहुंचा. जेल से रिहा होने के बाद थाने पहुंचा. तिरंगे को थाने के बाहर सलामी देगा. यहां भारत माता का जयकारा भी लगाएगा. महीने के चौथे और पहले मंगलवार से थाने पहुंचकर झंडे के सलामी देने के कोर्ट ने निर्देश हैं. हाईकोर्ट के आदेश पर मिसरोद थाना पुलिस ने कागजी कार्यवाही पूरी कर ली है.
ये है मामला
दरअसल पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के आरोपी फैजल उर्फ फैजान को एक अनोखी शर्त पर जमानत दे थी. हाईकोर्ट के जस्टिस डीके पालीवाल की सिंगल बेंच ने आरोपी फैजान को इस शर्त पर जमानत दी कि वह हर महीने में अनिवार्य रूप से 21 बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देगा और भारत माता की जय बोलेगा. वहीं आरोपी को महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को थाने में पेश होना होगा.
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पुलिस ने किया था गिरफ्तार
आरोपी फैजल को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (समूहों के बीच वैमनस्यता को बढ़ावा देना) के तहत 17 मई 2024 को गिरफ्तार किया था. आरोपी ने सार्वजनिक स्थान पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए और हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी की थी. जिसका वीडियो साक्ष्य भी सामने आया था.
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