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Akshaya Tritiya 2024: सुनो.. सुनो... सुनो... कलेक्टर का अनूठा ऑफर, बाल विवाह की सूचना दो इनाम पाओ, ये रहा नंबर

Child Marriage: राज्य शासन द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सभी एसडीएम, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ और परियोजना अधिकारी महिला-बाल विकास को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी घोषित किया है.

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Akshaya Tritiya 2024: सुनो.. सुनो... सुनो... कलेक्टर का अनूठा ऑफर, बाल विवाह की सूचना दो इनाम पाओ, ये रहा नंबर

Child Marriage on Akshaya Tritiya: इस बार 10 मई को अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त है और अगले एक माह तक मुहूर्त न होने के कारण अक्षय तृतीया पर बड़ी संख्या में शादियां होनी है. अक्षय तृतीया पर यह भी आशंका रहती है कि इस दिन बाल विवाह (Child Marriage) भी हो सकते हैं. बाल विवाह की कुप्रथा (Child Marriage Mischief) को रोकने (Stop Child Marriage) के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी तैयारी कर रखी है. इस मामले में सूचना देने वाले को इनाम देने का ऐलान भी शामिल है और यह आश्वासन भी दिया गया है कि सूचना देने वाले का नाम और पहचान पूरी तरह गोपनीय रहेगी.

कलेक्टर ने गठित की है टीम

बाल विवाह रोकने के लिये ग्वालियर कलेक्टर (Gwalior Collector) रुचिका चौहान ने जिले में संबंधित एसडीएम (SDM) की अध्यक्षता में दल गठित किए हैं. साथ ही बाल विवाह की सूचना प्राप्त करने के लिये टोल फ्री नम्बर 1098 भी जारी किया है.

इस फोन नम्बर पर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह के संबंध में सूचना दे सकता है. बाल विवाह की सूचना सही पाए जाने पर सूचना देने वाले व्यक्ति को जिला प्रशासन द्वारा पुरस्कृत दिया जायेगा. बाल विवाह की सूचना देने वाले व्यक्ति के नाम की पूरी गोपनीयता भी रखी जायेगी.

महिला बाल विकास विभाग भी सक्रिय

सहायक संचालक महिला-बाल विकास  राहुल पाठक ने बताया कि बाल विवाह में सहयोग करने वाले सेवा प्रदाताओं मसलन प्रिंटिंग प्रेस (Printing Press), हलवाई, धर्मगुरू, बैंड व टेंट वाले भी बाल विवाह अधिनियम के तहत दोषी माने जायेंगे.

राज्य शासन द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सभी एसडीएम, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ और परियोजना अधिकारी महिला-बाल विकास को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी घोषित किया है.

जिले में कहीं पर बाल विवाह नजर आए तो इस संबंध में टोल फ्री नम्बर 1098 अथवा मोबाइल फोन नम्बर 9074588052 पर दी जा सकती है.

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