
जबलपुर में सरकारी स्कूल में नशे में धुत शिक्षक द्वारा बच्चों को भयभीत कर देने वाले कृत्य की खबर NDTV ने प्रमुखता से उठाई थी. कमल सिंह ठाकुर नाम के दृष्टिबाधित दिव्यांग शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल में चलती कक्षा में सोते नजर आए थे. इतना ही नहीं अत्यधिक नशे की वजह से उन्होंने क्लास में ही उल्टियां कीं और पेशाब भी कर दी थी. इस खबर का असर भी हो गया है. जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाए जाने पर शिक्षक कमल सिंह ठाकुर को निलंबित कर दिया है.
बर्दाश्त नहीं ऐसा कृत्य
जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि उक्त शिक्षक की हरकतों से परेशान स्कूल के स्टाफ ने मोबाइल पर ही मामले की शिकायत की थी. आरोप काफी गंभीर थे. शिकायत की पड़ताल किए जाने के बाद प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए हैं. कमल सिंह ठाकुर के कृत्य से न केवल शाला का शैक्षणिक माहौल खराब हो रहा था बल्कि बच्चे भी भयभीत थे. लिहाजा उक्त शिक्षक को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है.
यह लिखा आदेश में
एक प्राथमिक शिक्षक का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के विपरीत है और अनुशासनहीनता की परिधि के अन्तर्गत आता है. शासकीय सेवक के लिए इस प्रकार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम के तहत कमल सिंह ठाकुर प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला नेहरूनगर संकुल जबलपुर को प्रथम दृष्ट्या दोषी मानते हुए निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में कमल सिंह ठाकुर प्राथमिक शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जबलपुर नियत किया जाता है. कमल सिंह ठाकुर शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.