Income Tax Return: इनकम टैक्स रिर्टन (ITR Filing FY 2024-25) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. ऐसे में सभी आयकर दाता ITR फाइल करने के लिए सीए (CA) और अन्य एक्सपर्ट्स का सहारा ले रहें. क्योंकि इनकम टैक्स रिर्टन दायर करते वक्त जरा सी चूक आप तक नोटिस (Income Tax Department Notice) भिजवा सकती है. ऐसे ही अनोखे मामले का दावा दिल्ली के एक शख्स ने किया है. उसने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (पूर्व में Twitter) पर लिखा है कि एक रुपए का विवाद सुलझाने के लिए उसने 50 हजार रुपए की फीस चुकाई है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
पहले देखिए सोशल मीडिया पोस्ट
Paid 50000/- fee to CA for a IT notice I received recently wherein the final disputed value turned out to be Re 1/-.
— Apoorv Jain (@apoorvjain_1988) July 8, 2024
I am not joking. 🙃
इकनॉमिक्स टाइम्स (ET) की एक खबर के मुताबिक दिल्ली के एक शख्स अपूर्व जैन ने एक्स पर लिखा है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. हाल ही में आयकर विभाग का एक नोटिस मिला जिसमें 1 रुपए का विवाद सुलझाने के लिए मुझे सीए को 50 हजार रुपए की भारी-भरकम फीस चुकानी पड़ी.
कहां से शुरु हुआ ये मामला?
Almost 3 years since Niramala Sitharaman introduced tax on PF intrest for amount exceeding 2.5 lakhs in a year.
— EngiNerd. (@mainbhiengineer) July 8, 2024
Taxing PF money itself was a cruel decision on Salaried class but the funny thing on top of that there is no system in place to calculate how much tax we have to pay.…
एक्स पर EngiNerd. नामक एक यूजर ने 8 जुलाई को एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था कि निर्मला सीतारमण द्वारा 2.5 लाख से अधिक की राशि पर पीएफ ब्याज पर Tax लगाने के लगभग 3 साल हो चुके हैं. पीएफ के पैसे पर टैक्स लगाना वेतनभोगी वर्ग के लिए एक क्रूर निर्णय था, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि हमें कितना टैक्स देना है, इसकी गणना करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. ईपीएफओ आमतौर पर आईटीआर की समय सीमा समाप्त होने के बाद पिछले वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज का भुगतान करता है, इसलिए आईटीआर भरते समय आपके पास कोई डेटा नहीं होता है.
EngiNerd की इस पोस्ट पर जमकर कमेंट हो रहे हैं. उसी में अपूर्व ने भी अपनी बात रखी थी. इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पोस्ट व रिप्लाई किए हैं.
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