
ITR Filing Update: इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है, लेकिन आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख में बदलाव किया गया है, जो कि 30 सितंबर हो गया है.
ये भी पढ़ें-Rationalization: ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों पर गिरी गाज, 4 निलंबित, कईयों के रोक गए 2 माह के वेतन
आईटीआर दाखिल करने की तिथि बढ़ाने को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर वायरल पोस्ट कर कहा कि फर्जी खबर चल रही है. पोस्ट में कहा गया है कि आईटीआर फाइलिंग की तिथि 30.09.2025 कर दिया गया है. विभाग ने साफ किया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर ही रहेगी.
आयकर विभाग ने कहा कि विभाग आधिकारिक 'एक्स' अपडेट पर ही भरोसा करें लोग
आयकर विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक 'एक्स' अपडेट पर ही भरोसा करें. आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में करदाताओं की सहायता के लिए विभागीय हेल्प डेस्क 24x7 आधार पर काम कर रहा है और हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और एक्स के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें-पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव, अब एक ही जमीन पर दर्ज परिवारों को अलग-अलग मिलेगा 6000 रुपए का लाभ
ये भी पढ़ें-मध्य प्रदेश को मिला प्रतिष्ठित 'गोल्डन बैनयन अवार्ड, हेरिटेज टूरिज्म–बेस्ट स्टेट श्रेणी में किया गया सम्मानित
दावा इसलिए सीबीडीटी ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया
फर्जी पत्र में यह भी कहा गया है कि अधिसूचित आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों और आकलन वर्ष (एवाई) 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) उपयोगिताओं के सिस्टम की तैयारी और रोलआउट के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है.
आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित ITR में संरचनात्मक और विषयवस्तु संशोधन का दावा
आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित आईटीआर में संरचनात्मक और विषयवस्तु संशोधन किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सटीक रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना है. इन परिवर्तनों के कारण संबंधित उपयोगिताओं के सिस्टम विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता पड़ी है.
ये भी पढ़ें-पिंजरे में कैद हुआ 11 फीट लंबा मगरमच्छ, जलाशय में मचा रखा था कोहराम, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस
आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है, जिसे 30 सितंबर बताया गया है
करदाताओं के लिए एक सुचारू और सुविधाजनक फाइलिंग अनुभव की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो मूलरूप से 15 सितंबर थी, को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. इस आशय की एक औपचारिक अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है.