
Chhattisgarh News Today: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में एक के बाद एक गिरफ्तारी का दौर जारी है. इसी कड़ी में सोमवार को EOW व ACB की टीम ने एफएल 10 लाइसेंसी कंपनी नेक्सीजन इजी टेक प्राइवेट लिमिटेड के तीन प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें अभिषेक सिंह, मनीष मिश्रा और संजय मिश्रा के नाम शामिल हैं.
गिरफ्तारी के बाद मनीष मिश्रा, संजय मिश्रा और अभिषेक सिंह को EOW की विशेष कोर्ट में पेश किया गया. जहां दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 4 दिन यानी 26 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड पर EOW को सौंप दिया. अब EOW 4 दिन तक तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी.
इन धाराओं में दर्ज किया गया केस
EOW की ओर से दर्ज अपराध संख्या 04/2024 के तहत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) और आईपीसी की धाराएं 420, 467, 468, 471, 120बी में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. EOW के मुताबिक, अभी तक के जांच में यह तथ्य सामने आया है कि वर्ष 2020–21 में विदेशी शराब के लाइसेंस वितरण में भारी अनियमितताएं हुई थीं.
तय कीमत से 10 % ज्यादा की हुई वसूली
विदेशी शराब बेचने वाली कंपनियों को लाइसेंस जारी करने के लिए उनसे शराब की वास्तविक कीमत में 10 प्रतिशत का मार्जिन जोड़कर एमएसआईएल के माध्यम से बिक्री की गई. यानी इस प्रक्रिया के तहत 10 प्रतिशत का अतिरिक्त अवैध लाभ वसूला जा रहा था.
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जानकारी के अनुसार, इस घोटाले में संलिप्त सिंडिकेट को लाभ का 60 प्रतिशत हिस्सा मिलता था, जिसमें से 40 प्रतिशत हिस्सा वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचता था. गिरफ्तार आरोपियों ने अपने हिस्से का 60 प्रतिशत हिस्सा अन्य लोगों तक पहुंचाने की बात कबूल की है.
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