रायपुर के श्रम न्यायालय ( Labour Court) ने अदाणी पावर लिमिटेड से जुड़े औद्योगिक विवाद मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है. न्यायालय ने श्रमिक संघ द्वारा 8 दिसंबर से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को छह माह तक या अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया है.
श्रमिक संघ ने इसी साल 9 मार्च को 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था. सुलह प्रयास विफल होने के बाद मामला 5 दिसंबर को कोर्ट पहुंच गया. इसके बाद संघ ने 8 दिसंबर से हड़ताल शुरू कर दी, जिससे बिजली उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई.
कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि अदाणी पावर लिमिटेड विद्युत उत्पादन और आपूर्ति करने में शामिल है और छत्तीसगढ़ के साथ गुजरात एवं केरल राज्यों को भी बिजली आपूर्ति करता है. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अनुसार न्यायालय में मामला लंबित रहने के दौरान हड़ताल प्रतिबंधित है. दोनों पक्षों के तर्कों और दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने माना कि हड़ताल जारी रहने से जनहित प्रभावित हो सकता है.
अंतरिम आदेश के तहत हड़ताल को छह माह तक या अगले आदेश तक स्थगित किया गया है. श्रमिक संघ को निर्देशित किया गया है कि वे इस अवधि में किसी भी प्रकार की हड़ताल, कार्य बहिष्कार या अवरोध नहीं करेंगे. साथ ही दोनों पक्षों को लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं. अगली सुनवाई 2 जनवरी को निर्धारित की गई है.
कोर्ट के आदेश के बाद अदाणी पावर लिमिटेड ने कहा कि हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमारी प्राथमिकता जनहित और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना है.
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