
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए सिलतरा रायपुर स्थित गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड के 1.8 एमटीपीए पैलेट प्लांट में विनिर्माण एवं मेंटेनेंस कार्यों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है. यह कार्रवाई कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन और कारखाने में घटित गंभीर दुर्घटना के मद्देनज़र की गई.
6 लोगों की हुई थी मौत
विभागीय अधिकारियों ने 26 सितंबर 2025 को दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर पहुंचकर जांच प्रारंभ की. जांच में यह तथ्य सामने आया कि कारखाने के ट्रेवलिंग ग्रेट बिल्डिंग के फर्नेस चेम्बर पीएम-02 में कार्य के दौरान अचानक कास्टेबल वॉल और एक्रेशन गिर जाने से 06 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई व 06 अन्य घायल हो गए थे. सभी घायलों का इलाज श्री नारायणा हॉस्पिटल रायपुर में किया गया.
दिए ये निर्देश
विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि जब तक कारखाना प्रबंधन सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक उपाय और व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं कर लेगा, तब तक पैलेट प्लांट का संचालन बंद रखा जाएगा. कारखाना प्रबंधन को श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. घटना के बाद कारखाना प्रबंधन ने मृत श्रमिकों के आश्रितों को कुल 46 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है और प्रत्येक मृतक परिवार के एक सदस्य को योग्यतानुसार स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही है.
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