
Manendragarh BEO Suspend: छत्तीसगढ़ में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ के विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के मामले में गड़बड़ी करना बहुत भारी पड़ गया. शिकायत के बाद बीईओ के खिलाफ एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया गया है. ये कार्रवाई सरगुजा के कमिश्नर ने की है.
इन आरोपों के बाद हुी कार्ऱवाई
बीईओ सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल पर यह कार्रवाई राज्य शासन के निर्देशानुसार शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के दौरान बरती गई अनियमितताओं के चलते की गई है. जारी आदेश के अनुसार जायसवाल पर शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में हेरफेर करने, विषयों की गलत जानकारी देने और चक्रिय नियमों का पालन न करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.
सरगुजा के कमिश्नर ने इसे कर्तव्य में लापरवाही और स्वैच्छाचारिता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है. निलंबन की अवधि में जायसवाल का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर नियत किया गया है.
इस तरह के लगे हैं आरोप
आदेश में तीन प्रमुख अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है जिस में माध्यमिक शाला लेदरी में वरिष्ठता क्रम में आगे होने के बावजूद गुंजन शर्मा को अतिशेष घोषित किया गया. इसी तरह प्राथमिक शाला चिमटीमार में नियुक्ति तिथि के आधार पर अर्णिमा जायसवाल को अतिशेष माना जाना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत संध्या सिंह को अतिशेष सूची में रखा गया. माध्यमिक शाला साल्ही में शिक्षक सूर्यकांत जोशी के विषय की गलत जानकारी दी गई और विषय चक्र का पालन नहीं किया गया.
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