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CG High Court : शिवनाथ नदी प्रदूषण मामले पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई, PCB ने दी रिपोर्ट, अब आगे क्या ?

Chhattisgarh High Court : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शराब फैक्ट्री (liquor factory) की गंदगी शिवनाथ नदी (Shivnath River) में छोड़ने के मामले में सुनवाई हुई.  इस मामले में पर्यावरण बोर्ड ने रिपोर्ट सौंपी है. वहीं, कोर्ट ने निगरानी के निर्देश दिए हैं.

CG High Court : शिवनाथ नदी प्रदूषण मामले पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई, PCB ने दी रिपोर्ट, अब आगे क्या ?
CG High Court : शिवनाथ नदी प्रदूषण मामले पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई, PCB ने दी रिपोर्ट, अब आगे क्या ?

Chhattisgarh High Court News Today : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में शिवनाथ नदी (Shivnath River) में शराब फैक्ट्री (liquor factory) के वेस्ट मटेरियल और दूषित पानी (Contaminated Water) छोड़े जाने के मामले पर सुनवाई हुई. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई. पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि नदी में प्रदूषण स्तर में कमी आई है. इस पर कोर्ट ने निगरानी के लिए विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2025 को होगी.

फैक्ट्री पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप

यह मामला मुंगेली जिले के धूमा गांव स्थित भाटिया वाइन फैक्ट्री से जुड़ा है. आरोप है कि फैक्ट्री से नियमों का उल्लंघन करते हुए दूषित पानी और वेस्ट मटेरियल नदी में छोड़ा गया,जिससे बड़ी संख्या में मछलियां मारी गईं. इस पर मीडिया रिपोर्ट को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई शुरू की.

पूर्व में कोर्ट ने दिए थे ये निर्देश

23 सितंबर 2024 को कोर्ट ने फैक्ट्री से प्रदूषित पानी के स्रोत की पहचान करने और इसे रोकने के निर्देश दिए थे. 23 अक्टूबर 2024 की सुनवाई में कोर्ट ने माना कि फैक्ट्री से प्रदूषण का कारण स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है, लेकिन सुधारात्मक कदम उठाने के बाद नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार देखा गया.

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कोर्ट ने निगरानी बनाए रखने को कहा

16 दिसंबर 2024 को हुई सुनवाई में पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की जांच रिपोर्ट पेश की गई. बोर्ड ने बताया कि 21 नवंबर और 4 दिसंबर 2024 को पानी की गुणवत्ता की जांच की गई, जिसमें स्थिति सामान्य पाई गई. इसके बावजूद, कोर्ट ने निगरानी बनाए रखने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

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