Chhattisgarh News: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने साइबर ठगी के एक मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों को चार साल की सजा सुनाई है. यह मामला जुलाई 2023 में दर्ज हुआ था, जिसमें ऑनलाइन ठगी के जरिए 31 लाख रुपये ऐंठे गए थे.
ये है मामला
बैकुंठपुर निवासी बिजेंद्र कुमार यादव ने 3 जुलाई 2023 को शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि 21 मई 2023 की रात को उनके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया. कॉल को परिचित का समझकर उन्होंने उठाया, लेकिन उसमें एक युवती निर्वस्त्र नजर आई. उन्होंने तुरंत कॉल बंद कर दिया. इसके बाद युवती ने स्क्रीनशॉट के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और 50,000 रुपये की मांग की.
मामले की जांच करते हुए पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से दो आरोपियों की पहचान की.दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया.पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 388, 420 और आईटी एक्ट की धारा 66(ग) के तहत मामला दर्ज कर साक्ष्य और अभियोग पत्र प्रस्तुत किया.
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ये हुए गिरफ्तार
सीजेएम कोर्ट ने सभी साक्ष्यों के आधार पर हरियाणा के किशन कुमार और उत्तर प्रदेश के नीरज कुमार को दोषी ठहराया.अदालत ने दोनों को चार साल की कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई.किशन कुमार उर्फ कृष्ण बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा का निवासी है, जबकि नीरज कुमार गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है.यह मामला साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं और डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण है. पुलिस और न्यायालय ने सख्त कदम उठाते हुए आरोपियों को सजा देकर एक सख्त संदेश दिया है.
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