
Chhattisgarh News: जिले के सरकारी राशन दुकान से हजारों किलो चावल की चोरी की घटना झूठ निकली. दरअसल जिले के सूर्य खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित चेरवापारा में 15000 किलो चावल और डेढ़ सौ किलो चीनी 4 फरवरी और 5 फरवरी की रात चोरी होने का मामला सामने आया था. शिकायत इतनी बड़ी मात्रा में राशन चोरी होने की थी जो किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रही थी. पुलिस भी इस मामले में हर एंगल से जांच करती रही. शुरू से ही समिति के अध्यक्ष उमाशंकर सिंह और उपाध्यक्ष के पति राजेश कुर्रे शक के दायरे में थे. मामले में जब पुलिस ने सबूत इकट्ठे करने शुरू किए तो कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और अंत में पुलिस ने मामले को पूरी तरह से खोल दिया. चोरी की झूठी शिकायत करने वाले उमाशंकर सिंह और चोरी का चावल खरीदने वाले व्यापारी राम गुलाब साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है. वही मामले में एक अन्य आरोपी राजेश कुर्रे अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.
स्टॉक जांच से सामने आई गड़बड़ी
जानकारी के अनुसार चोरी की शिकायत के बाद से ही राशन दुकान के स्टाफ शक के घेरे में आ गए थे. पुलिस ने राशन दुकान के हितग्राहियों से राशन वितरण के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया. जिसमें इस महीने का राशन अगले महीने में मिलने की बात सामने आई. इसके बाद सरकारी राशन दुकान में फूड इंस्पेक्टर ने स्टॉक की जांच कराई गई जिसमें पता चला कि जनवरी महीने में 177 क्विंटल चावल के स्टॉक में गड़बड़ी है. चावल के स्टॉक में गड़बड़ी से ही अध्यक्ष उमाशंकर सिंह एवं उपाध्यक्ष के पति राजेश कुर्रे के द्वारा षड्यंत्र रचकर दुकान का ताला तोड़ने और चोरी की झूठी शिकायत दर्ज करने की बात पता चली.
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एक आरोपी की गिरफ्तारी होनी है बाकी
अब तक पुलिस के पास इतने सबूत आ चुके थे की पुलिस इन दोनों के खिलाफ एक्शन ले सके, लेकिन इस मामले में अभी एक और आरोपी की गिरफ्तारी होनी बाकी थी. जांच में पता चला कि समिति के उपाध्यक्ष का पति राजेश कुर्रे ही राशन दुकान में पीओएस मशीन चलाता था, जून 2022 से ही इसने हर महीने 10 से 15 क्विंटल चावल गांव के छोटे व्यापारी को बेचना शुरू कर दिया था, क्योंकि हर महीने पब्लिक डिसटीब्यूशन सर्विस का राशन अग्रिम दुकान में आता था जिसका फायदा उठाकर 1 महीने बाद लोगों को राशन दिया जाता था. इसके बाद पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले राम गुलाब साहू को भी गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 409, 120 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
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