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Chinese Manjha Ban: चाइनीज मांझे से हुई मौत पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कोर्ट में सरकार से मांगा जवाब

Chinese Manjha Ban: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने चाइनीज मांझे से हुई एक 7 साल के बच्चे की मौत का संज्ञान लिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बाजार में कैसे उपलब्ध हो रहा है. कोर्ट ने सरकार की जवाबदेही तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है.

Chinese Manjha Ban: चाइनीज मांझे से हुई मौत पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कोर्ट में सरकार से मांगा जवाब

Chinese Manjha Ban: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे से हुई दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार पर सख्त नाराजगी जताई है. कोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है कि प्रतिबंध के बावजूद बाजार में चाइनीज मांझा कैसे उपलब्ध हो रहा है. मामला रायपुर के पचपेड़ी नाका क्षेत्र का है, जहां 7 साल का एक बच्चा गार्डन में खेलते समय चाइनीस मांजे की चपेट में आकर घायल हो गया. गंभीर चोटों के चलते उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. इसके अलावा, देवेंद्र नगर में एक महिला अधिवक्ता भी इसी मांजे के कारण घायल हुईं.

मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि प्रतिबंध के बावजूद इस खतरनाक सामग्री की बिक्री कैसे हो रही है. साथ ही, यह भी पूछा गया कि मृतक बच्चे के परिवार को क्या मुआवजा दिया गया है और इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.

अधिसूचना का पालन न होने पर उठाए सवाल 

कोर्ट ने सरकार के उस अधिसूचना का पालन न होने पर भी सवाल उठाए, जिसमें चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाया गया था. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो सकें. कोर्ट ने पूर्व में हुई ऐसी घटनाओं का भी विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

सरकार को दिया ये आदेश

गौरतलब है कि चाइनीज मांझा तेज और धारदार होने के कारण लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बन चुका है. इस हादसे में मासूम बच्चे की मौत और महिला अधिवक्ता की चोट ने समाज को झकझोर दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी 2025 को होगी. 

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