
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ई-रिक्शा चोरी की जांच के दौरान कोटा पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता और उनके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक को इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है.
क्या है मामला?
याचिकाकर्ता में से एक का ई-रिक्शा 20 जनवरी को चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट बिलासपुर जिले के कोटा थाने में दर्ज की गई थी. मामला अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया. इसके बाद 28 फरवरी को पुलिस ने ई-रिक्शा बरामद कर लिया.
हालांकि, इस मामले में पुलिस ने याचिकाकर्ता प्रतीक्षा साहू और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को थाने बुलाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया. पुलिस ने चोरी हुए ई-रिक्शा से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, जबकि यह रिक्शा पहले ही कथित आरोपी व्यक्तियों से बरामद किया जा चुका था. आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने यह रिक्शा 20,000 रुपये में खरीदा था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की.
कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब
कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताते हुए सवाल किया कि जब ई-रिक्शा चोरी हो गया था और बाद में बरामद भी हो चुका है तो याचिकाकर्ता को ही कागजात प्रस्तुत करने के लिए परेशान क्यों किया जा रहा है? हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर को यह बताना होगा कि किन परिस्थितियों में जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं को कागजात के लिए बुलाया, जबकि उन्होंने पहले ही अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.
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हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश
याचिकाकर्ता ने पुलिस की इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए अपने अधिवक्ता अमित कुमार के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य अधिवक्ता को आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजने का निर्देश दिया. कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक से शपथपत्र के माध्यम से स्पष्ट करने को कहा कि किन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को बार-बार बुलाया जा रहा है और जांच अधिकारी उनसे दस्तावेज मांग रहे हैं.
अगली सुनवाई 12 मार्च को
इस मामले की अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 12 मार्च 2025 की तारीख निर्धारित की है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले में पूरी पारदर्शिता रखी जाए और किसी भी पीड़ित को अनावश्यक परेशान न किया जाए.
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