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This Article is From Jul 19, 2025

Bemetara: बेमेतरा के तीन उर्वरक बिक्री केंद्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 15 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित

Bemetara News: बेमेतरा के तीन उर्वरक बिक्री केंद्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. इन तीनों केंद्रों की लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है.

Bemetara: बेमेतरा के तीन उर्वरक बिक्री केंद्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 15 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित

Private Fertilizer Shop License Suspended: बेमेतरा जिले में किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डीएपी की कमी है. इसे लेकर लगातार किसान सोसाइटी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है. वहीं बाजार में ऊंचे दामों में आसानी से खाद मिल रहे हैं. हालांकि इस बीच जिले के तीन कृषि केंद्रों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने बीके कृषि केंद्र, वैदिक कृषि केंद्र बैजी और अर्जुन कृषि केंद्र सिंघोरी पर छापा मारा. वहीं जांच के बाद 15 दिनों के लिए इन तीनों केंद्रों के लाइसेंस को निलंबित (Private Fertilizer Shop License Suspended) कर दिया गया. इन केंद्रों के खिलाफ डीएपी खाद को ऊंचे दाम में बेचने की लगातार शिकायत मिल रही थी.

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निजी खाद दुकानों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

जिला प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी कि निजी खाद दुकानों में ऊंचे दामों पर आसानी से खाद प्राप्त हो रहे हैं. इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से इन निजी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई निरीक्षण के बाद की गई है. 

जिला प्रशासन की टीम का विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण

कृषि विभाग की ओर से उर्वरकों की कालाबाजारी जमाखोरी अधिक कीमत पर बेचे जाने और नकली उर्वरक व्यापार पर रोक लगाने के लिए उपसंचालक मोरध्वज डड़सेना के नेतृत्व में 20 जून, 8 और 10 जुलाई को जिले के विभिन्न कृषि केंद्रों पर निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान खाद का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया.

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15 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित

रिपोर्ट में खाद सही पाया गया, लेकिन उनके द्वारा स्टाफ और कालाबाजारी की जो शिकायत थी वो सही पाई गई. जिसके बाद बीके कृषि केंद्र और वैदिक कृषि केंद्र बैजी के साथ ही अर्जुन किसी केंद्र सिंघोरी के लाइसेंस को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है. ये दुकानकार इस दौरान किसी भी प्रकार के उर्वरक की ना तो भंडारण कर पाएंगे और ना बिक्री कर पाएंगे. अगर फिर से इस प्रकार की अनियमित की जाती है तो उसके लाइसेंस को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा.

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