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PF Interest Rate: केंद्र सरकार ने पीएफ पर ब्याज की नई दर को दी मंजूरी, जानें-अब कितना मिलेगा इंटरेस्ट

PF Interest Approved:  ईपीएफओ के एक अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने 8.25% पीएफ ब्याज पर अपनी सहमति दे दी है. श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में ईपीएफओ को एक पत्र भेजा है. इसके साथ ही, इस वर्ष के लिए अर्जित ब्याज अब ईपीएफओ के ग्राहकों के खातों में जमा कर दिया जाएगा.

PF Interest Rate: केंद्र सरकार ने पीएफ पर ब्याज की नई दर को दी मंजूरी, जानें-अब कितना मिलेगा इंटरेस्ट

PF Fund Interest Rate:  केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ट्रस्टी बोर्ड के उस फैसले को मंजूरी दे दी है, जिसमें 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर 8.25% पर बनाए रखने का फैसला किया गया है. इस कदम से करीब 7 करोड़ वेतनभोगी लोगों को फायदा होगा.

दरअसल, 28 फरवरी को ईपीएफओ ने वैश्विक वित्तीय अनिश्चितताओं के बावजूद मध्यम वर्ग की बचत को व्यापक रूप से देखे जाने वाले मीट्रिक को 8.25% पर अपरिवर्तित रखा था, जिसके बाद इस फैसले को सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा गया था. यानी ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए किसी तरह का ब्याज में बदलाव नहीं किया है.

पीएफ खाताधारकों को 8.25% की दर से मिलेगा ब्याज

 ईपीएफओ के एक अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने 8.25% पीएफ ब्याज पर अपनी सहमति दे दी है. श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में ईपीएफओ को एक पत्र भेजा है. इसके साथ ही, इस वर्ष के लिए अर्जित ब्याज अब ईपीएफओ के ग्राहकों के खातों में जमा कर दिया जाएगा.

2015-16 में 8.8% हुआ करती थी ब्याज दर

भविष्य निधि लगभग 70 मिलियन वेतनभोगी भारतीयों को सेवानिवृत्ति आय और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है. यह अक्सर कामकाजी लोगों के लिए जीवन भर की बचत का प्रमुख कोष होता है. वर्तमान ईपीएफ जमा ब्याज दर वर्ष 2015-16 के ईपीएफ जमा दर से काफी कम है, जब यह 8.8% हुआ करती थी.

50% इक्विटी में किया जाता है निवेश 

ईपीएफओ को अपने कोष को शेयर बाजारों, इक्विटी और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड में निवेश करना अनिवार्य है. पिछले साल नवंबर में श्रम मंत्री मंडाविया की अध्यक्षता में बोर्ड ने अपनी 236 वीं बैठक में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) से अपनी मोचन आय का 50% इक्विटी में फिर से निवेश करने को मंजूरी दी थी.

ईपीएफओ बचत कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को कानून के अनुसार ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित कोष में व्यक्ति के मूल वेतन का 12% योगदान करना आवश्यक है.

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