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अब ATM से निकलेगा PF का पैसा, कब से शुरू होगी ये सुविधा? यहां जानें सब कुछ

ATM for EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए खुशखबरी है. अब इसके मेंबर जल्द ही ATM से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे. जानें कब से शुरू होगी ये सुविधा...

अब ATM से निकलेगा PF का पैसा, कब से शुरू होगी ये सुविधा? यहां जानें सब कुछ

ATM for EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए खुशखबरी है. अब इसके मेंबर जल्द ही ATM से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे. दरअसल, श्रम और रोजगार मंत्रालय कर्मचारियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए अपने IT सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है. इससे कर्मचारियों का जीवन और आसान होगा. यह जानकारी श्रम सचिव सुमिता डावरा ने दी है.

इस नई सुविधा के जरिए कर्मचारी, लाभार्थी और नॉमिनी अपने पीएफ का पैसा एटीएम से निकाल सकेंगे. शुरुआत में कुल पीएफ बैलेंस का 50 प्रतिशत ही निकालने की इजाजत होगी. मृतक सदस्य के नॉमिनी भी ATM से पैसा निकाल सकेंगे. वहीं EDLI स्कीम के तहत मृतक सदस्यों के परिवार को सात लाख रुपये तक का बीमा भी मिलेगा. यह बीमा राशि भी ATM से निकाली जा सकेगी. 

कौन एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकता है?

डावरा ने बताया कि क्‍लेमेंट यानी क्लेम करने वाला, लाभार्थी या बीमित व्यक्ति एटीएम के जरिये आसानी से अपने क्‍लेम को एक्‍सेस कर सकेगा. बता दें कि निकासी कुल पीएफ बैलेंस के 50% तक सीमित होगी. ईपीएफओ सदस्य एटीएम का इस्तेमाल करके सीधे अपनी दावा राशि निकाल सकते हैं. ईपीएफओ बैंक खातों को ईपीएफ खातों से लिंक करने की अनुमति देता है. हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि ATM से निकासी के लिए यही लिंक काम आएगा या कोई नया तरीका अपनाया जाएगा.

ईपीएफओ के सदस्य की मौत होने पर लाभार्थी इस ATM निकासी सुविधा का इस्तेमाल करने के पात्र हो सकते हैं. इसके लिए लाभार्थियों को अपने बैंक खातों को मृतक सदस्य के EPF खाते से लिंक करना पड़ सकता है. हालांकि, इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा.

इसके अलावा कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना मृतक EPFO सदस्यों के कानूनी उत्तराधिकारियों को अधिकतम सात लाख रुपये का बीमा लाभ प्रदान करती है. श्रम सचिव ने कहा है कि बीमा दावों को भी ATM के जरिये निकाला जा सकता है. इसका अर्थ है कि नॉमिनी और कानूनी उत्तराधिकारी इस ATM निकासी सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे. हालांकि, इसे सक्षम करने के लिए नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारियों को दावा निपटान के लिए अपने बैंक खातों को मृतक सदस्य के EPF खाते से लिंक करना होगा.

ATM से PF कब निकाल सकते हैं?

इसे लेकर श्रम सचिव ने कहा, 'सिस्टम विकसित हो रहे हैं और हर दो से तीन महीने में आपको अहम सुधार दिखाई देंगे. मेरा मानना है कि जनवरी 2025 तक एक बड़ा बदलाव होगा.' इस बदलाव के लिए अभी कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई है.

ईपीएफ विदड्रॉल के नियम समझ‍िए

फिलहाल, ईपीएफओ के सदस्य रिटायरमेंट से एक साल पहले 90% धनराशि भी निकाल सकते हैं. इसके अलावा ईपीएफओ मेंबर बेरोजगारी, मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने या निर्माण, सदस्य/भाई-बहन/बच्चों की शादी, या घर के नवीनीकरण जैसे मामलों में भी कुछ धनराशि निकाल सकते हैं. निकासी की सीमा निकासी के कारण पर निर्भर करती है. हालांकि एटीएम से मेंबर कैसे पैसे निकाल पाएंगे इसके नियम को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. 

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