
Gang Rape and Murder Case: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने गैंगरेप और तीन हत्या के मामले में पांच आरोपियों को सुनाए गए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है. हाईकोर्ट का कहना है कि भले ही यह घटना समाज को झकझोर देने वाली है, लेकिन तथ्यों और परिस्थितियों में आरोपियों को मृत्युदंड की कठोर सजा देना उचित नहीं है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला नहीं माना. बता दें कि कोरबा में हुई इस घटना में कोरबा जिला कोर्ट (Korba High Court) ने पांच आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी.
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क्या है हत्या और गैंगरेप का पूरा मामला?
यह मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का है, जहां जिला कोर्ट ने पांच आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी. यह घटना जनवरी 2021 की है, जिसमें 16 साल की पहाड़ी कोरबा जनजाति की किशोरी के साथ गैंगरेप कर उसके पिता और चार साल की बच्ची को बेरहमी से मार दिया गया था और शव को जंगल में फेंक दिया गया था. इसको लेकर पुलिस ने जांच करते हुए कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पांचों की फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने रिविजिट करते हुए इसे उम्रकैद में बदल दिया है.