मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रेप के मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने रेप के मामले में कानून के तहत उकसावे की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई महिला भले ही बलात्कार के लिए आरोपित नहीं हो सकती है लेकिन वह उकसाने की दोषी हो सकती है.