केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि स्कूल में शिक्षकों के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई के लिए मामला दर्ज करने से पहले जांच अनिवार्य है। इसके साथ ही, न्यायालय ने यह भी कहा कि शिक्षकों को छड़ी रखने की अनुमति हो सकती है, लेकिन इसका उपयोग केवल आवश्यक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए.