मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में हालिया अपराधों में वृद्धि के बाद पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस कमिश्नर ने शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें मकान मालिकों और विभिन्न निवास स्थलों के प्रबंधकों को किरायेदारों, पेइंग गेस्ट, नौकरों और अस्थाई निवासियों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है.