विज्ञापन
Story ProgressBack

Explained: अब आपकी ट्रेन लेट होने पर वापस मिलेगा पैसा, जानिए कैसे?

आपको टिकट का पैसा सिर्फ तभी वापस मिल सकता है जब आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज़्यादा लेट हो. साथ ही अगर आप अपनी टिकट में किसी तरह का बदलाव करते हैं या फिर किसी वजह से टिकट कैंसिल करते हैं तो ऐसे में आपसे कैंसिलेशन चार्ज भी लिया जाएगा.

Read Time: 4 min
Explained: अब आपकी ट्रेन लेट होने पर वापस मिलेगा पैसा, जानिए कैसे?
अब आपकी ट्रेन लेट होने पर वापस मिलेगा पैसा, जानिए कैसे?

Indian Railway: क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाती है तो इसके लिए अब आपको पैसे वापस मिल सकते हैं. भारत के रेल मंत्रालय के नियम के मुताबिक, अब उन लोगों को रिफंड दिया जाएगा जिन्हें ट्रेन होने के चलते को असुविधा का सामना करना पड़ता है. ऐसे में ट्रेन लेट हो जाने पर आपको आपके पैसे कैसे वापस मिल सकते हैं...? आइए इस बारे में बताते हैं: 

• तामाम यात्री जिनके पास RAC और वेटलिस्ट का टिकट है वो इस रिफंड के हक़दार है. ऐसे में अगर आपकी ट्रेन तीन घंटे से ज़्यादा लेट होती है तो आपको रिफंड मिलेगा. 
• जो लोग ट्रेन लेट हो जाने के चलते सफर नहीं करने का फैसला करते हैं वो भी इस रिफंड के हक़दार है. 
• अगर आपके पास एक ई-टिकट है तो ऐसे में आपको रेलवे से रिफंड के लिए ऑनलाइन एक TDR भरना पड़ेगा. यह TDR ट्रेन रवाना होने से पहले भरा जाना चाहिए. 
• अगर आपने अपना टिकट रिजर्वेशन काउंटर से लिया है तो आपको अपने रिफंड लेने के लिए टिकट को कैंसिल करना पड़ेगा. तब जाकर ही आप ट्रेन लेट होने पर अपना पैसा वापस पा सकते हैं. 
• आमतौर पर ई-टिकट के रिफंड का पैसा 3 से 7 वर्किंग दिनों के अंदर आपके बैंक अकॉउंट में भेज दिया जाता है. 
• जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेन छूटने के बाद अगर आप अपना टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको इसका रिफंड नहीं मिलेगा. 
• अपने रिफंड पाने के लिए करें ये काम! 
• अगर अपनी ट्रेन लेट होने के तहत आप अपना रिफंड पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप IRCTC की  ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर रिजर्वेशन काउंटर पर जा सकते हैं. 

नए नियम के मुताबिक, आपको टिकट का पैसा सिर्फ तभी वापस मिल सकता है जब आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज़्यादा लेट हो. साथ ही अगर आप अपनी टिकट में किसी तरह का बदलाव करते हैं या फिर किसी वजह से टिकट कैंसिल करते हैं तो ऐसे में आपसे कैंसिलेशन चार्ज भी लिया जाएगा. कैंसिलेशन चार्ज को लेकर भी अलग-अलग नियम है. यह आपके टिकट के प्रकार और समय के हिसाब से तय किया जाता है. इस बारे में ज़्यादा जानकारी कुछ इस प्रकार है: 

1. कन्फर्म टिकटों के लिए कैंसिलेशन चार्ज (48 घंटे से पहले): 

• AC First/Executive Class: ₹ 240 फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज प्रति पैसेंजर 

• AC 2-Tier/First Class: ₹ 200

• AC 3-Tier/AC Chair Car/AC-3 इकॉनमी: ₹ 180

• Second Class के लिए: ₹ 60

2. 48 घंटे से कम और ट्रेन के रवाना होने के 12 से पहले के लिए कैंसिलेशन चार्ज

• भुगतान किए गए कुल किराए का 25%, न्यूनतम फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज के अधीन

3. 12 घंटे से कम समय और ट्रेन के रवाना होने से 4 घंटे पहले तक कैंसिलेशन

• भुगतान किए गए कुल किराए का 50%, हर क्लास के लिए न्यूनतम फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज के अधीन

4. ट्रेन के रवाना होने से आधे घंटे पहले का कैंसिलेशन (RAC/Waitlisted टिकट) 

• रिफंड के पैसों में क्लर्केज चार्ज काटने के बाद ही प्रति व्यक्ति को कैंसिलेशन चार्ज दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें कूनो नेशनल पार्क से आई बड़ी खुशखबरी ! मादा चीता ने तीन शावकों को दिया जन्म

इसके साथ ही तमाम यात्रियों को चाहिए कि वो भारतीय रेलवे के गाइडलाइन्स पर नजर रखे. ऐसा करने से नियमों में किसी तरह का बदलाव होने पर लोगों को समय रहते जानकारी मिल जाएगी. 

ये भी पढ़ें: CM मोहन यादव का एक्शन! हटाए गए शाजापुर कलेक्टर, कहा-अधिकारी भाषा और व्यवहार का रखें ध्यान


 

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
NDTV Madhya Pradesh Chhattisgarh
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Close