
Indian Railway: क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाती है तो इसके लिए अब आपको पैसे वापस मिल सकते हैं. भारत के रेल मंत्रालय के नियम के मुताबिक, अब उन लोगों को रिफंड दिया जाएगा जिन्हें ट्रेन होने के चलते को असुविधा का सामना करना पड़ता है. ऐसे में ट्रेन लेट हो जाने पर आपको आपके पैसे कैसे वापस मिल सकते हैं...? आइए इस बारे में बताते हैं:
नए नियम के मुताबिक, आपको टिकट का पैसा सिर्फ तभी वापस मिल सकता है जब आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज़्यादा लेट हो. साथ ही अगर आप अपनी टिकट में किसी तरह का बदलाव करते हैं या फिर किसी वजह से टिकट कैंसिल करते हैं तो ऐसे में आपसे कैंसिलेशन चार्ज भी लिया जाएगा. कैंसिलेशन चार्ज को लेकर भी अलग-अलग नियम है. यह आपके टिकट के प्रकार और समय के हिसाब से तय किया जाता है. इस बारे में ज़्यादा जानकारी कुछ इस प्रकार है:
1. कन्फर्म टिकटों के लिए कैंसिलेशन चार्ज (48 घंटे से पहले):
• AC First/Executive Class: ₹ 240 फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज प्रति पैसेंजर
• AC 2-Tier/First Class: ₹ 200
• AC 3-Tier/AC Chair Car/AC-3 इकॉनमी: ₹ 180
• Second Class के लिए: ₹ 60
2. 48 घंटे से कम और ट्रेन के रवाना होने के 12 से पहले के लिए कैंसिलेशन चार्ज
• भुगतान किए गए कुल किराए का 25%, न्यूनतम फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज के अधीन
3. 12 घंटे से कम समय और ट्रेन के रवाना होने से 4 घंटे पहले तक कैंसिलेशन
• भुगतान किए गए कुल किराए का 50%, हर क्लास के लिए न्यूनतम फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज के अधीन
4. ट्रेन के रवाना होने से आधे घंटे पहले का कैंसिलेशन (RAC/Waitlisted टिकट)
• रिफंड के पैसों में क्लर्केज चार्ज काटने के बाद ही प्रति व्यक्ति को कैंसिलेशन चार्ज दिया जाएगा.
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इसके साथ ही तमाम यात्रियों को चाहिए कि वो भारतीय रेलवे के गाइडलाइन्स पर नजर रखे. ऐसा करने से नियमों में किसी तरह का बदलाव होने पर लोगों को समय रहते जानकारी मिल जाएगी.
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