
Vehicles re-registration Fee Doubl: अगर किसी के पास 20 साल या उससे ज्यादा पुराना दो पहिया या चार पहिया वाहन है, तो अब उसकी री-रजिस्ट्रेशन फीस को रिन्यू करवाने क़ो लेकर वाहन मालिक क़ो बड़ा आर्थिक झटका लगेगा. इसके री रजिस्ट्रेशन जबरदस्त बढ़ोत्तरी की गई है. केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण (रिन्युअल) के नियमों में अब व्यापक बदलाव कर दिया है.
केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का बड़ा फैसला
इस बदलाव के तहत अब लोगों को रिन्युअल के लिए पहले से दोगुनी फीस चुकानी होगी. ट्रांसपोर्ट विभाग के अफसरों का कहना है कि पर्यावरण हित में यह कदम केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उठाया है. नया नियम इसलिए लागू किया है, क्योंकि पुराने वाहन ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं. सरकार की कोशिश है कि लोग ऐसे वाहनों का उपयोग कम करें और कम प्रदूषण फैलाने वाले नए वाहन अपनाएं. यदि आप अपने पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराते हैं तो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
दो दशक से पुरानी गाड़ियों की री-रजिस्ट्रेशन फीस दोगुनी लगेगी
नए नियमों में सरकार ने इंपोर्टेड गाड़ियों पर भी शुल्क बढ़ा दिया है. पहले मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने पर 1000 रुपये लगते थे, अब यह फीस बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है. इसी तरह कार मालिकों को अब 5000 की जगह 10000 रुपये देने होंगे. बड़ी गाड़ियों और इंपोर्टेड गाड़ियों पर भी शुल्क बढ़ाया गया है.
पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में भी बढ़ोतरी
बताया गया कि कानून में संशोधन का मसौदा फरवरी में जारी किया गया था और 21 अगस्त को इसे अंतिम रूप दिया गया. बता दें कि महज चार साल मे नवीनीकरण फीस मे यह दूसरी बड़ी वृद्धि है. मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में मोटर साइकिल, तिपहिया और कारों के पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि की थी.
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