![MP News: उमा भारती ने मोहन कैबिनेट के फैसले को सराहा, खुले में मांस व अंडे की बिक्री पर सख्ती पर बोलीं... MP News: उमा भारती ने मोहन कैबिनेट के फैसले को सराहा, खुले में मांस व अंडे की बिक्री पर सख्ती पर बोलीं...](https://c.ndtvimg.com/2023-10/2r309p18_uma-bharti-_625x300_12_October_23.jpeg?downsize=773:435)
Madhya Pradesh CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सत्ता संभालने के बाद कई बड़े फैसले लिए हैं. उनके इस फैसले की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती (Uma Bharti) ने जमकर तारीफ की है.
उमा भारती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर सख्ती और धार्मिक स्थलों पर जोर से बजते हुए लाउडस्पीकर पर रोक, दोनों समस्याएं सामान्य जनजीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी. इन पर नियंत्रित प्रतिबंध लगाकर नई सरकार ने अपनी मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया है, उन्होंने आगे लिखा कि नए मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट का अभिनंदन. आपको बता दें कु उमा भारती पहले भी प्रदेश में शराब की दुकानों के खिलाफ मुहिम चला चुकी है.
मध्य प्रदेश की नव निर्वाचित सरकार के मुखिया श्री मोहन यादव जी की कैबिनेट ने कल जो दो महत्वपूर्ण निर्णय किये- खुले में मांस एवं अंडे की बिक्री पर सख्ती तथा धार्मिक स्थानों पर जोर से बजते हुए लाउडस्पीकर पर रोक, दोनों समस्याएं सामान्य जनजीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी थीं, उन पर…
— Uma Bharti (@umasribharti) December 14, 2023
खुले में मांस-मछली बेचने पर लगाया था प्रतिबंध
दरअसल, बुधवार को शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक की. इस बैठक में उन्होंने कई बड़े फैसले किए. इन फैसलों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में कई बड़े निर्णय के लिए गए हैं. उन्होंने बताया था कि खुले में मांस, मछली या अंडे की दुकान चलाने को लेकर भारत सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं. मध्य प्रदेश में भी इसके पालन के लिए हमने सख्त निर्देश जारी किए हैं, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग नियम कायदे के साथ मांस, मछली या अंडे का व्यापार करते हैं, उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी.
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नियम विरुद्ध लाउडस्पीकर पर भी बैन
इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक स्थलों समेत दूसरे स्थानों पर लगाए गए अवैध लाउडस्पीकरों पर भी बैन लगाने का ऐलान किया. हालांकि, उन्होंने किसी तरह की अफरा-तफरी से बचने के लिए साफ कर दिया कि जो वैध लाउडस्पीकर हैं, उन्हें तय डेसिबल सीमा और तय समय पर संचालित करने की अनुमति होगी. यानी मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के आदेश के बाद ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले अनियमित और अनियंत्रित लाउड स्पीकरों और डीजे के इस्तेमाल पर ही प्रतिबंध लागू होगा. नए आदेश के मुताबिक नियमित और नियंत्रित लाउड स्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं होगा.
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