Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में बड़ा अपडेट आया है. CJI डीवाई चंद्रचूड (Chief Justice of India Dhananjaya Yeshwant Chandrachud) की अध्यक्षता वाली बेंच ने फिलहाल लोकायुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. हालांकि CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते मे जवाब दाखिल करने को कहा है. इस मामले में मध्य प्रदेश में सदन के नेता प्रतिपक्ष (Leader of The Opposition) उमंग सिंघार (Umang Singhar) ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर मध्यप्रदेश लोकायुक्त की नियुक्ति में LOP (नेता प्रतिपक्ष) से विचार विमर्श के तारीके पर सवाल उठाते हुए चुनौती दी थी.
पहले सुनिए नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा था?
10 मार्च को राजभवन में मध्यप्रदेश के नवनियुक्त लोकायुक्त न्यायमूर्ति सत्येन्द्र कुमार सिंह का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था.
अब जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या है?
CJI ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्तियों में LOP यानी नेता प्रतिपक्ष से विचार-विमर्श को लेकर होने वाले मुद्दे हर राज्य में होंगे.
कोर्ट ने मामले पर तीन हफ्ते बाद सोमवार या शुक्रवार को सुनवाई सूचीबद्ध करने का आदेश जारी किया.
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