Nursing Council दफ्तर से CCTV फुटेज गायब होने के मामले में हाई कोर्ट का एक्शन, साइबर सेल को सख्त निर्देश

Nursing Council: कोर्ट ने साइबर सेल को तत्कालीन रजिस्ट्रार के मोबाइल टावर लोकेशन की जानकारी जुटाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि 13 से 19 दिसंबर, 2024 के दौरान उनकी उपस्थिति का पता लगाया जा सके.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

MP Hight Court: हाई कोर्ट की युगलपीठ ने नर्सिंग काउंसिल के ऑफिस से सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेज गायब होने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर और साइबर सेल को इस मामले की जांच सौंपी है और निर्देश दिया गया है कि काउंसिल ऑफिस के फुटेज को पुनः प्राप्त करने के हरसंभव प्रयास किए जाएं. साथ ही काउंसिल ऑफिस के आसपास के कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच कर यह पता लगाया जाए कि ऑफिस से क्या-क्या सामग्री बाहर ले जाई गई है.

कोर्ट ने दिए निर्देश

कोर्ट ने साइबर सेल को तत्कालीन रजिस्ट्रार के मोबाइल टावर लोकेशन की जानकारी जुटाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि 13 से 19 दिसंबर, 2024 के दौरान उनकी उपस्थिति का पता लगाया जा सके.

Advertisement

नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़ा

यह मामला ला स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी.अन्य नर्सिंग फर्जीवाड़े के मामलों के साथ इस मामले की सुनवाई हुई. हालांकि इससे पहले अदालत ने पूर्व में 13 से 19 दिसंबर, 2024 के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित कर बंद लिफाफे में पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत को अवगत कराया गया कि 11 से 16 दिसंबर के फुटेज गायब हैं.

Advertisement

रजिस्ट्रार पर लगाया बड़ा आरोप

तत्कालीन रजिस्ट्रार अनीता चांद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ग्वालियर के नर्सिंग कॉलेजों में सत्र 2022-23 के छात्रों के अवैध नामांकन को स्वीकृति दी. सीबीआई जांच रिपोर्ट में इन कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश का खंडन किया गया था, लेकिन रजिस्ट्रार ने फर्जी तरीके से पोर्टल खोलकर नामांकन दर्शाया. हाई कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को एनरोलमेंट संबंधी फाइलें पेश करने और इस मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं.

Advertisement

ये भी पढ़े: Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का टूटा रिकॉर्ड, 145 लाख मीट्रिक की हुई खरीदी, जानें कब तक किसान बेच सकेंगे अपना धान

Topics mentioned in this article