No Helmet-No Petrol: दुपहिया चालक ध्यान दें, भोपाल और इंदौर में आज बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा

Helmet Made Mandatory: राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में में दुपहिया वाहनों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा. बुधवार को जारी एक आदेश में शहर में दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. पेट्रोल पंप के अलावा ट्रैफिक विभाग सख्ती से इसका पालन करवाएगा.

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helmet made compulsory in Bhopal and Indore city

Helmet Made Compulsory: मध्य प्रदेश के दो बड़े शहरों भोपाल और इंदौर में 1 अगस्त यानी से 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' नियम लागू हो गया है. बिना हेलमेट वाले दुपहिया वाहनों (Two Wheeler Rider) को पेट्रोल पंप पर आज पेट्रोल नहीं मिलेगा. दो दिन पहले बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले लोगों पर अंकुश के लिए यह आदेश जारी किया गया था.

राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में में दुपहिया वाहनों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा. बुधवार को जारी एक आदेश में शहर में दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. पेट्रोल पंप के अलावा ट्रैफिक विभाग सख्ती से इसका पालन करवाएगा.

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बिना हेलमेट दुपहिया चालकों पर अंकुश लगाने के लिए जारी किया गया आदेश

गौरतलब है बिना हेलमेट दुपहिया चलाने वाले चालकों पर अंकुश लगाने के लिए हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक 1 अगस्त से हेलमेट अनिवार्य होने के बाद अब पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के दुपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और उल्लंघन करने वाले खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

हेलमेट अनिवार्यता का सख्ती से पालन करवाएगा पेट्रोल पंप और ट्रैफिक विभाग

रिपोर्ट के मुताबिक बिना हेलमेट बाइक चलाने पर निगरानी के लिए पेट्रोल पंप के अलावा ट्रैफिक विभाग सख्ती से इसका पालन करवाएगा. सभी पेट्रोल पंपों को कलेक्टर के आदेश का पालन करना होगा. यह फैसला सड़क पर बढ़ते हादसों के चलते लिया गया है, ताकि हादसों में होने वाली मौतों पर रोक लगाई जा सके.

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यह फैसला सड़क पर बढ़ते हादसों के चलते लिया गया है, ताकि हादसों में होने वाली मौतों पर रोक लगाई जा सके. इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि यह आदेश मेडिकल संबंधी मामलों और आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा.

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नो हेलमेट, नो पेट्रोल का आदेश 1 अगस्त से   29 सितंबर तक प्रभावशील रहेगा

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने हेलमेट अनिवार्य करने के निर्देश दिए थे, जिन्होंने शहर में खुद घूम कर देखा था कि लोग हेलमेट पहनने से बचते हैं. आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. यह आदेश 1 अगस्त से   29 सितंबर तक प्रभावशील रहेगा.

मेडिकल संबंधी मामलों और आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा यह आदेश

उल्लेखनीय यह फैसला सड़क पर बढ़ते हादसों के चलते लिया गया है, ताकि हादसों में होने वाली मौतों पर रोक लगाई जा सके. इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि यह आदेश मेडिकल संबंधी मामलों और आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा.

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