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परेशान महिला को मिला बड़ा तोहफा! नेशनल लोक अदालत ने दिलवाए 75 लाख रुपये

MP News: मध्य प्रदेश के धार में आयोजित नेशनल लोक अदालत में एक महिला को 75 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई. यह राशि उसे दुर्घटना बीमे के तहत दी गई है, जिसमें उसके पति की मौत हो गई थी.

परेशान महिला को मिला बड़ा तोहफा! नेशनल लोक अदालत ने दिलवाए 75 लाख रुपये

Dhar News. मध्य प्रदेश के धार में आयोजित नेशनल लोक अदालत में एक महिला को महिला दिवस के खास मौके पर एक अनोखा और महत्वपूर्ण तोहफा मिला. उसे दुर्घटना बीमे के तहत 75 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई. 

महिला दिवस के मौके पर यह फैसला मृतक के परिवार, विशेष रूप से उसकी पत्नी के लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार बनकर सामने आया. यह राशि न केवल महिला के लिए आर्थिक राहत का जरिया बनेगी, बल्कि एक ऐसे कठिन समय में उसे सहारा भी प्रदान करेगी. दरअसल, वह अपने पति की असमय मृत्यु के बाद मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट चुकी हैं. 

क्या है मामला? 

यह मामला मृतक आकाश के दुर्घटना बीमे से संबंधित है,  जो एक सेना के सैनिक थे। आकाश धार से उज्जैन जा रहे थे तब इंदौर में एक दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसके कारण उनकी मौत हो गई. मृतक की पत्नी ने इस दुर्घटना के बाद बीमा क्लेम के लिए धार न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था. 

साबित हुआ नया रिकॉर्ड 

यह मामला प्रधान जिला न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत में विचाराधीन था, जिसमें आज नेशनल लोक अदालत में बीमा कंपनी फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस के अधिवक्ता लोकेश राजपुरोहित ने राजीनामा प्रस्तुत किया. यह राजीनामा धार की लोक अदालत के इतिहास में 75 लाख रुपये की धनराशि का सबसे बड़ा भुगतान था, जो इस अदालत के लिए एक नया रिकॉर्ड साबित हुआ. 

प्रधान न्यायाधीश ने मृतक की पत्नी और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि लोकेश राजपुरोहित द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार किया और इस धनराशि को महिला को प्रदान किया. 

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