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नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा: जबलपुर हाईकोर्ट सख्त, बिना अनुमति नहीं होंगी परीक्षाएं; 30 हजार छात्रों को झटका

MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े पर हाईकोर्ट सख्त. CBI में 600 कॉलेज अपात्र पाए गए. HC की अनुमति के बिना अब परीक्षाएं नहीं होंगी, 30 हजार छात्रों पर असर. पढ़िए पूरी खबर.

नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा: जबलपुर हाईकोर्ट सख्त, बिना अनुमति नहीं होंगी परीक्षाएं; 30 हजार छात्रों को झटका
MP नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े पर हाईकोर्ट की सख्ती

MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़ा मामले में हाईकोर्ट ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है. जबलपुर स्थित एमपी हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अब उसकी अनुमति के बिना नर्सिंग की कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकेगी. इस फैसले से प्रदेश के 30 हजार से अधिक नर्सिंग छात्रों को बड़ा झटका लगा है. मामला उन सैकड़ों नर्सिंग कॉलेजों से जुड़ा है, जो सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए थे, इसके बावजूद उनके छात्रों की परीक्षाएं कराई जा रही थीं. हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए अगली सुनवाई 28 अप्रैल को तय की है.

क्या है पूरा नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामला?

यह मामला वर्ष 2020‑21 के दौरान मध्य प्रदेश में खुले सैकड़ों नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से जुड़ा है. लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जिनके पास न तो आवश्यक भवन थे, न प्रयोगशालाएं, न लाइब्रेरी और न ही योग्य शिक्षक.

CBI जांच में खुला बड़ा खुलासा

हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई सीबीआई जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. जांच में लगभग 800 नर्सिंग कॉलेजों में से करीब 600 कॉलेज अपात्र या गंभीर कमियों वाले पाए गए. कई कॉलेज सिर्फ कागजों पर चल रहे थे. जांच में यह भी सामने आया कि एक‑एक प्रिंसिपल और शिक्षक 10‑15 कॉलेजों में एक साथ कार्यरत दर्शाए गए थे. 100 बिस्तरों वाले अस्पताल जैसी अनिवार्य व्यवस्था भी अधिकांश कॉलेजों में नहीं थी.

अपात्र कॉलेजों में हो रहीं थीं परीक्षाएं

याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए 117 नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को पात्र (सूटेबल) कॉलेजों में ट्रांसफर किए बिना ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जा रही हैं. ये परीक्षाएं 28 अप्रैल से आयोजित की गई थीं, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ हो रहा था.

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी और आदेश

मामले की सुनवाई एमपी हाईकोर्ट की युगलपीठ जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अविनेंद्र कुमार सिंह ने की. अदालत ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट आदेश दिए कि अब हाईकोर्ट की अनुमति के बिना किसी भी नर्सिंग परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा. एमपी नर्सिंग काउंसिल (MPNRC) को निर्देश दिए गए हैं कि वह आगामी परीक्षाओं के लिए पहले हाईकोर्ट से अनुमति ले.

28 अप्रैल को अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को तय की है, जो अब मुख्य न्यायाधीश की अगुआई वाली युगलपीठ में होगी. इसी सुनवाई में यह तय होगा कि किन कॉलेजों की परीक्षाएं कराई जा सकती हैं और किन छात्रों को पात्र कॉलेजों में ट्रांसफर किया जाना है.

छात्रों में बढ़ी चिंता, भविष्य अधर में

इस आदेश के बाद प्रदेश के करीब 30 हजार नर्सिंग छात्रों में चिंता का माहौल है. छात्र असमंजस में हैं कि उनकी परीक्षाएं कब होंगी और डिग्री मान्य होगी या नहीं. वहीं, नर्सिंग काउंसिल की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

अब आगे क्या होगा?

अब गेंद पूरी तरह से एमपी नर्सिंग काउंसिल के पाले में है. परिषद को हाईकोर्ट में आवेदन देकर परीक्षा आयोजन की अनुमति लेनी होगी. 28 अप्रैल की सुनवाई के बाद ही तय होगा कि नर्सिंग छात्रों के भविष्य को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है. यह मामला न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था, बल्कि नियामक संस्थाओं की जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है.

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