MP News: मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) द्वारा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबन्धित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2018 एवं नियम 2020 के प्रावधानों के तहत प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री (School Education Minister) उदय प्रताप सिंह ने इस बारे में कहा है कि हम फीस वृद्धि (School Fees Hike) की समीक्षा की कर रहे है. अगर किसी स्कूल में एक साथ पांच साल की फीस बढ़ाई है तो वो गलत है. अगर किसी स्कूल ने नियम से ज्यादा फीस बढ़ाई है तो कार्रवाई होगी. फीस वृद्धि को लेकर सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. वे (कलेक्टर) अपने जिलों में फीस वृद्धि की जांच करेंगे.
सरकार सख्त, स्कूल की मनमानी पर चल रहा चाबुक
मध्य प्रदेश में निजी स्कूल के प्रबंधन द्वारा मनमाने तरीके से बच्चों की स्कूल फीस बढ़ाने और उनकी ही किताब खरीदने के मामले के लेकर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त है. NDTV की पहल पर हाल ही में जबलपुर में बड़ा एक्शन देखने मिला था. बिना अनुमति के निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों की स्कूल फीस बढ़ाने और किताब पब्लिकेशन के मामले में गिरफ्तार स्कूल संचालकों को अदालत से जमानत भी नहीं मिली थी. पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए दस्तावेजों का विश्लेषण किया जाना है, जो आरोपितों की उपस्थिति में ही संभव है. इससे करोड़ों के लेन-देन की परतें खुलेंगी. नकली प्रकाशकोें की जानकारी भी आरोपितों से प्राप्त की जा सकेगी,इसलिए पुलिस रिमांड अपेक्षित है.
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