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Gwalior: 3 स्कूलों ने बढ़ाकर ली थी फीस, चला कलेक्टर का डंडा, अब स्कूल प्रबंधन को पैरेंट्स को लौटाने होंगे 15.21 लाख

ग्वालियर में पैरेंट्स को बढ़ा हुआ फीस वापस लौटाने का यह पहला मामला है. कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश में कहा है कि स्कूल प्रबंधन बढ़ी राशि 30 दिन के अंदर पैरेंट्स के खातों में वापस लौटाएं. संभवतः पूरे मध्य प्रदेश में यह पहली बार है जब ऐसा आदेश जारी किया गया है.

Gwalior: 3 स्कूलों ने बढ़ाकर ली थी फीस, चला कलेक्टर का डंडा, अब स्कूल प्रबंधन को पैरेंट्स को लौटाने होंगे 15.21 लाख
प्रतीकात्मक तस्वीर

Students School Fees: ग्वालियर में बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमाने ढंग से फीस पैरेंट्स से वसूलने के मामले में जिला कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया है. कलेक्टर ने स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढाकर फीस वसूलने के मामले में तीन बड़े स्कूल के प्रबन्धन को 15 लाख 21 हजार रुपए बच्चों के अभिभावकों को लौटाने का आदेश दिया है.

ग्वालियर में पैरेंट्स को बढ़ा हुआ फीस वापस लौटाने का यह पहला मामला है. कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश में कहा है कि स्कूल प्रबंधन बढ़ी राशि 30 दिन के अंदर पैरेंट्स के खातों में वापस लौटाएं. संभवतः पूरे मध्य प्रदेश में यह पहली बार है जब ऐसा आदेश जारी किया गया है.

शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए फीस वृद्धि को लेकर कारण बताओ नोटिस

ग्वालियर जिले में अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों/प्राचार्यों द्वारा पिछले शैक्षणिक सत्र 2023-24 की तुलना में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए फीस वृद्धि की जाने के कारण विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर जिले के 35 शासकीय विद्यालयों को शिक्षा विभाग के माध्यम से कारण बताओ नोटिस भेज गए थे.

जिले की तीन विद्यालयों द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि की गई

विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत जवाबों का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरान्त पाया गया कि जिले की तीन विद्यालयों द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि की गई है. इन तीनों विद्यालयों को संबंधित छात्रों/पालकों और अभिभावकों को उनके खाते में ऑनलाइन बैकिंग के माध्यम से 30 दिन में राशि वापस करने क़ा आदेश जारी किया गया है.

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इन तीन स्कूलों ने बढ़ाई थी फीस, आदेश के बाद अब लौटाने होंगे बढ़ाई धनराशि 

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस एवं संबंधित विषयों का विनियम) नियम 2020 के अंतर्गत आरोपी तीन विद्यालयों को राशि वापस करने के आदेश दिए गए है. उनमें कार्मल कॉन्वेट हाई सेकेंडरी स्कूल फालका बाजार, सेंट जोसफ कॉन्वेट स्कूल पिपरोली व रामश्री किड्स स्कूल हरिशंकरपुरम वापस करने के आदेश दिए गए है.

स्कूल प्रबंधन ने 10 फीसदी से अधिक फीस बढ़ाने का अनुमोदन भी नहीं लिया

जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग दिशा-निर्देशों के क्रम में 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि किए जाने पर फीस एवं संबंधित विषयों का विनियम 2020 के अंतर्गत उक्त विद्यालयों द्वारा फीस वृद्धि किए जाने से पूर्व जिला समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया है.

ग्वालियर शहर के इन 11 स्कूलों के खिलाफ जांच समिति करेगी जांच

शहर के 11 स्कूलों के विरुद्ध जांच करने का फैसला लिया है. इन स्कूल में देहली पब्लिक स्कूल (DPD) रायरू, माउंट लिट्रा ज़ी पब्लिक स्कूल रायरू, कीडीज कॉर्नर स्कूल  शिवपुरी लिंक रोड,मानवेन्द्र ग्लोबल स्कूल बहोड़ापुर,सिल्वर वेल्स पब्लिक स्कूल शिवपुरी लिंक रोड,  ऋषिकुल विद्या निकेतन शिवपुरी लिंक रोड,अशोका इंटरनेशनल स्कूल पिपरौली,राइज इंटरनेशनल स्कूल नैनागिरी स्कूल शामिल है.

ये भी पढ़ें-प्राइवेट स्कूल को मोटी फीस वसूलना पड़ा भारी ! 2 लाख के जुर्माने के बाद बच्चों को लौटाने पड़ेंगे पैसे 

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