UPSC Exam EWS Age Limit Case: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) में आयु सीमा में छूट देने की मांग को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने इससे संबंधित सभी 17 याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि SC, ST और OBC उम्मीदवारों की तरह EWS वर्ग के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. इससे पहले, 18 फरवरी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए UPSC 2025 परीक्षा में EWS उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह 5 साल की छूट और 9 प्रयास करने की अनुमति दी थी. हालांकि, यह कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं था और अब हाईकोर्ट ने इस संबंध में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
इस बार क्या कहा कोर्ट ने?
कोर्ट ने कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी को मिलने वाला आरक्षण राज्य और केंद्र में अलग-अलग होता है, इसलिए राज्य में मिलने वाली सुविधा केंद्र में लागू करने का दावा नहीं किया जा सकता. वकील के अनुसार कोर्ट ने इस पूरे मामले में फरवरी माह में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था. 44 पेज का फैसला सुनाया गया है. याचिका में यूपीएससी परीक्षाओं में आयु में छूट और परीक्षा के अटेम्प्ट की संख्या में राहत की मांग की गई थी.
- SC, ST और OBC की तरह EWS को आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान नहीं है.
- राज्य स्तर पर OBC को मिलने वाली सुविधाएं केंद्र सरकार की परीक्षाओं पर लागू नहीं होतीं.
- सेंट्रल OBC की तरह स्टेट OBC उम्मीदवारों को 9 अटेम्प्ट देने की मांग भी खारिज कर दी गई.
याचिकाकर्ताओं की मांग
मध्यप्रदेश के मैहर निवासी आदित्य नारायण पांडेय सहित अन्य उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर EWS वर्ग के उम्मीदवारों को यूपीएससी परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास और आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी.
यूपीएससी परीक्षा 2025 में छूट नहीं
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) 2025 में कुल 979 पदों के लिए 25 मई को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा. कोर्ट के इस फैसले के बाद EWS वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी.
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