रीवा की कलेक्टर मैडम को लगाई कोर्ट ने फटकार, 25 हजार के जुर्माने के साथ दी ये सीख भी

MP High Court : रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल और जिला प्रशासन को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जानें कोर्ट ने किस मामले ये कदम उठाया है.

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MP News in Hindi : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने 10 वर्ष पूर्व की गई शिकायत का जिला प्रशासन, रीवा द्वारा निराकरण न किए जाने के रवैये को आड़े हाथों लिया. इसी के साथ कलेक्टर रीवा को उपस्थित होने निर्देश दे दिए. लेकिन कलेक्टर ने नियत तिथि पर स्वयं न आकर कनिष्ठ अधिकारी को भेज दिया. यह देखकर हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की, और कलेक्टर को अविलंब उपस्थित होने के निर्देश दे दिए, जिसके पालन में कलेक्टर को हाई कोर्ट आना पड़ा. साथ ही कोर्ट ने इस मामले पर रीवा डीएम और जिला प्रशासन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. 

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एक दशक बीता फिर भी नहीं हुआ निराकरण

उनका स्पष्टीकरण सुनने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि शीघ्रता से याचिकाकर्ता की शिकायत दूर की जाए. याचिकाकर्ता रीवा निवासी कृषक राजेश कुमार तिवारी की ओर से पक्ष रखा गया. दलील दी गई कि 2015 में अनियमितता की शिकायत की गई थी. देखते-देखते एक दशक बीत गया. लेकिन जिला प्रशासन रीवा ने शिकायत दूर करने की दिशा में गंभीरता नहीं बरती है. इस वजह से अनियमितता जारी है, जिससे जनता का नुकसान हो रहा है. कोर्ट ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल और जिला प्रशासन पर ₹25000 का जुर्माना भी लगाया है.

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