कलेक्टर के खिलाफ MP हाई कोर्ट का एक्शन, लगाया 50000 का जुर्माना, जानें पूरा मामला

MP News: पिछले साल बुरहानपुर में आदिवासियों ने जंगल कटाई के खिलाफ आंदोलन करते हुए कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया था. इसके बाद कलेक्टर ने आदिवासियों पर मामला दर्ज कराया और आंदोलन में शामिल जागृत आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं पर जिला बदर की कार्रवाई करने के आदेश दिए थे.

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MP Hight Court: मध्य प्रदेश के हाइकोर्ट ने बुरहानपुर कलेक्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. कोर्ट ने कलेक्टर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा हाइकोर्ट ने राज्यशासन को अनुमति दी है कि कलेक्टर से व्यक्तिगत यह राशि वसूल कर सकती है.

हाई कोर्ट ने क्यों कलेक्टर पर लगाया जुर्माना

यह मामला वनों की अवैध कटाई से जुड़ा हुआ है. जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता अंतराम आवासे ने वनों की अवैध कटाई के खिलाफ जिला प्रशासन और वन विभाग को शिकायत दी थी. इस शिकायत का निराकरण करने के बजाय अंतराम पर ही FIR दर्ज की गई. इसके अलावा अंतराम के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की गई.

दरअसल, पुलिस और वन विभाग ने अंतराम के खिलाफ 11 मामले दर्ज किए, जिसके बाद कलेक्टर ने अपराधों को देखते हुए जिला बदर का आदेश दिया था.

जानें पूरा मामला

बता दें कि पिछले साल बुरहानपुर में आदिवासियों ने जंगल कटाई के खिलाफ आंदोलन करते हुए कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया था. इसके बाद कलेक्टर ने आदिवासियों पर मामला दर्ज कराया और आंदोलन में शामिल जागृत आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं पर जिला बदर की कार्रवाई करने के आदेश दिए थे.

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कलेक्टर के खिलाफ अंतराम ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

वहीं कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के खिलाफ अंतराम ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद कोर्ट ने अंतराम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कलेक्टर पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है.

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