MP High Court: स्कूल संबंधित मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, फीस वृद्धि मामले में सिर्फ प्राचार्यों को जमानत

New Petition in MP: स्कूल प्रबंधन से संबंधित व्यक्तियों व पुस्तक विक्रेताओं की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. फीस वृद्धि मामले को लेकर सभी प्रिसिंपल्स को जमानत दे दी गई है. 

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School Principals get relief from MP High Court

Jabalpur Court: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर (Jabalpur) में जिला कलेक्टर ने स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं के घर जोड़ की बात पर कड़ी कार्रवाई पर हाई कोर्ट (MP High Court) ने बेल पिटीशन पर अपना निर्णय दे दिया. कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए स्कूल प्रबंधन से संबंधित व्यक्तियों और पुस्तक विक्रेताओं की जमानत याचिका (Bail Plea) एकल पीठ ने खारिज कर दी. जिले के चार स्कूल के प्रिंसिपल को जमानत देते हुए उन्हें लाभ दिया गया है. बता दें कि पूरे मामले को लेकर जिले के कुल 81 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था. 

ये था पूरा मामला

फर्जी आईएसबीएन पुस्तक और मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ शहर के नौ पुलिस स्टेशनों में 11 प्रकरण दर्ज किये गये थे. प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ चार रिट याचिका और जमानत के लिए 27 याचिकाएं दायर की गयी थी. हाई कोर्ट जस्टिस एम एस भट्टी की सिंगल बेंच ने याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सिर्फ चार स्कूल प्राचार्यों को जमानत का लाभ प्रदान किया है. स्कूल प्रबंधन से संबंधित व्यक्तियों और पुस्तक विक्रेताओं की जमानत की याचिका को कोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दी.

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इन लोगों के खिलाफ दायर थी याचिकाएं

गौरतलब है कि पुलिस द्वारा दर्ज की गयी 11 एफआईआर में  स्कूल के प्रबंधक,प्राचार्य तथा पुस्तक विक्रेताओं सहित 81 व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये 27 आरोपियों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में  याचिकाएं  दायर की थी. इसके अलावा कार्यवाही के खिलाफ चार स्कूलों ने रिट याचिका भी दायर की थी. सभी याचिकाओं की सुनवाई संयुक्त रूप से की गयी.

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