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गोहत्या मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, मुरैना में 2 आरोपियों पर NSA लागू

MP News in Hindi : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुरैना (Morena) जिले के एक गांव से गोमांस बरामद होने के बाद गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों के खिलाफ कठोर NSA (National Security Act) लगाया गया है.

गोहत्या मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, मुरैना में 2 आरोपियों पर NSA लागू
( फाइल फोटो)

Morena News : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुरैना (Morena) जिले के एक गांव से गोमांस बरामद होने के बाद गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों के खिलाफ कठोर NSA (National Security Act) लगाया गया है. पुलिस ने बताया कि गोहत्या की एक शिकायत के बाद पुलिस ने शुक्रवार रात जिले के नूराबाद गांव की बंगाली कॉलोनी के एक मकान से गोमांस बरामद किया था. SDPO आदर्श शुक्ला ने बताया कि एक ग्रामीण अनिपाल गुर्जर ने शिकायत दी थी कि उसने कुछ लोगों को गाय पर हमला करते देखा और जब उसने विरोध किया तो शुक्रवार शाम को उन लोगों ने उस पर हमला किया.

छानबीन के बाद भेजा गया जेल

पुलिस ने आगे बताया कि हमलावरों से बचकर भागे गुर्जर ने पुलिस में आकर शिकायत दर्ज करायी. बाद में पुलिस ने आरोपी के घर से गाय की खाल के अलावा हड्डियां और गोमांस से भरी दो बोरियां भी जब्त कीं. इसी कड़ी में शुक्रवार को दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया. ASP अरविंद ठाकुर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से दो की पहचान असगर और रेतुआ के रूप में हुई है और शनिवार को NSA के तहत एक मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया.

इन धाराओं में मामला हुआ दर्ज

घटना के बाद शनिवार को कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़कें जाम की. शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम (Cow Slaughter Prohibition Act), पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act) की धाराओं के अलावा भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की तमाम धाराओं के तहत दंगा, मारपीट करने और धमकी देने के आरोप में नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

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मामले में 6 से ज़्यादा लोग फरार

जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में गोहत्या के अपराध के लिए सात वर्ष साल के कारावास का प्रावधान है. पुलिस ने बताया कि मामले में कथित रूप से शामिल छह से अधिक अन्य लोग फरार हैं और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में उनकी तलाश की जा रही है. ठाकुर ने बताया कि मामले में शामिल लोग मुरैना जिले के मूल निवासी नहीं हैं और मजदूरी करने के लिए यहां आये और उसके बाद यहां रहने लगे. साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल से आकर कई लोग यहां एक खेल मैदान में बस गए ऐसे में यह जांच का विषय है कि वे मूलरूप से कहां के रहने वाले हैं.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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