
Rape Case In Bus: मध्य प्रदेश के मैहर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां बस में यात्रा कर रही एक युवती के साथ रेप की वारदात हुई है. पीड़िता की शिकायत पर अमरपाटन थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
रिश्तेदार ने ही किया घिनौना काम
थाने में हाजिर होकर 21 साल की पीड़िता ने अपने साथ घटित घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि करीब दो-तीन महीने पहले उसकी बातचीत मझौली जिला सीधी के रहने वाले अजीत तिवारी से फोन पर होती थी.ये रिश्ते में बहनोई लगता है. उसने बताया कि 26 जून को उसे अपनी बहन के पास रीवा आना था, जिसकी जानकारी अजीत तिवारी को पहले से थी. जब वह दोपहर करीब 1 बजे बड़ी पुल रीवा पर बस से उतरी तो वहीं अजीत से मुलाकात हुई.
हैदराबाद के लिए हुए थे रवाना
दोनों ने पहले समोसे खाए और फिर ऑटो से रीवा के रेलवे स्टेशन पहुंचे. यहां से वे हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में सवार हुए, लेकिन घर वालों के फोन आने के डर से वे कटनी स्टेशन पर उतर गए.इसके बाद दोनों ने रात के 9 बजे रीवा लौटने के लिए एक स्लीपर बस में सवार होकर एक ही स्लीपर सीट पर यात्रा शुरू की. पीड़िता ने बताया कि वह थकान के कारण लेट गई थी, लेकिन जैसे ही बस अमरपाटन पहुंची,अजीत तिवारी भी जबरदस्ती उसके साथ स्लीपर सीट पर लेट गया और छेड़छाड़ करने लगा.
पीड़िता के अनुसार, जब उसने विरोध किया और चिल्लाने की कोशिश की तो अजीत ने उसका मुंह दबा दिया और धमकी दी कि अगर वह चिल्लाई तो वह उसका वीडियो वायरल कर देगा.
इसके बाद अजीत ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया और अमरपाटन से बस रुकते ही उसे वहीं छोड़कर खुद उतर गया. घटना के बाद युवती किसी तरह रीवा स्थित अपनी बहन के घर पहुंची. रात में तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे संजय गांधी अस्पताल रीवा लेकर पहुंचे जहां उपचार कराया गया.
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फरार जीजा कि तलाश में पुलिस
तबीयत ठीक होने के बाद युवती ने पूरी घटना अपनी बहन को बताई और फिर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई. थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी अजीत तिवारी पिता रमाकांत तिवारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है. NDTV से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किए जा रहे है.
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