MP News : अकेले पाकर किया था अप्राकृतिक कृत्य, पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज, अब 20 साल की जेल और जुर्माना

MP News : विवेचना अधिकारी ने बताया कि 27 मार्च 2022 को पीड़ित घर पर अकेला था, उसी दिन आरोपी निरंजन उईके पीड़ित के घर आया और पीड़ित को अकेला पाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य कर दिया.

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अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी को हुई सजा

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के छिंदवाड़ा (Chhindwara) में अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी निरंजन उइके को 20 साल की सजा सुनाई गई है. ये पूरा मामला छिंदवाड़ा जिले (Chhindwara) के जुन्नारदेव तहसील के हरई नगर का है. जहां कोर्ट ने आरोपी निरंजन उइके को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पीड़ित को अकेला पाकर किया अप्राकृतिक कृत्य

जांच अधिकारी ने बताया कि 27 मार्च 2022 को पीड़ित घर पर अकेला था, उसी दिन आरोपी निरंजन उईके पीड़ित के घर आया और पीड़ित को अकेला पाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने लगा, लेकिन तभी पीड़ित के माता-पिता आ गए और आरोपी निरंजन उइके को पीड़ित के साथ कृत्य करते पकड़ लिया. इसके बाद पीड़ित की शिकायत पर आरोपी निरंजन उइके के खिलाफ धारा 377और 506 और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया.

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आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा

इस मामले की सुनवाई दीपराज कड़वे की विशेष कोर्ट (Special Court) जुन्नरदेव में हुई. जहां आरोपी निरंजन उइके को धारा 377 में 10 साल का कारावास और 1000 रुपए जुर्माना और धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 साल का कारावास और 2000 के जुर्माने से दंडित किया गया.

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