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MP News: कटनी में अवैध रेत का उत्खनन कर रही कंपनी पर डीएम ने कसी नकेल, लगा दिया इतने करोड़ का जुर्माना

Katni News: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh News) के कटनी (Katni)जिले में डीएम ने अवैध रेत उत्खनन कर रही एक कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है, फेयर ब्लैक इंफ्राटेक इंडिया प्रा. लिमिटेड कंपनी पर 32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि को जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा कराने का आदेश भी कंपनी को दिया गया है.

MP News: कटनी में अवैध रेत का उत्खनन कर रही कंपनी पर डीएम ने कसी नकेल, लगा दिया इतने करोड़ का जुर्माना
MP News: फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्रा लिमिटेड कंपनी पर कटनी डीएम ने लगाया जुर्मान.

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh News) के कटनी (Katni) जिले में रेत का नियम विरुद्ध और अवैध उत्खनन मामले पर फेयर ब्लैक इंफ्राटेक इंडिया प्रा. लिमिटेड कंपनी पर कलेक्टर ने करीब 32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि को कटनी जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा कराने का आदेश भी कंपनी को दिया गया है.

3 अप्रैल 2019 को शिकायत का प्रतिवेदन दिया था

दरअसल, मप्र स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन (MP State Mining Corporation) लि. ने कलेक्टर न्यायालय में 3 अप्रैल 2019 को शिकायत का प्रतिवेदन दिया था. जिसमें बताया कि जिले के विजयराघवगढ़ तहसील अंतर्गत घुन्नौर गांव के खसरा नंबर 911 रकवा 30.30 हेक्टेयर में से 5 हेक्टेयर रकवा पर खनिज रेत के लिए पट्टा दि मप्र स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन के पक्ष में स्वीकृत है. जिसका संचालन उप पट्टाधारी फर्म फेयर ब्लैक इन्फाटेक इंडिया प्रा. लि. द्वारा किया जा रहा है, निरीक्षण दल ने भी जांच के दौरान खनिज रेत से लोड जिन 8 वाहनों की जांच की.

इतने घनमीटर में अवैध रेत का उत्खनन करना पाया गया

उनमें किसी के भी पास वैध परिवहन के लिए जरुरी कोई भी दस्तावेज ई.टी.पी या अभिवहन पास नहीं पाया गया. साथ ही फेयर ब्लैक इंफ्राटेक इंडिया प्रा लि कंपनी द्वारा उत्खनित पट्टा क्षेत्र 5 हेक्टेयर रकवा के दक्षिण दिशा में 24 हजार 600 घनमीटर में अवैध रेत का उत्खनन करना पाया गया.

31 करोड़ 94 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना

कलेक्टर अवि प्रसाद .

कलेक्टर अवि प्रसाद .

मामले पर कलेक्टर अवि प्रसाद ने कलेक्टर न्यायालय में 31 करोड़ 94 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माने में अवैध उत्खनित रेत जोकि 26 हजार 400 घनमीटर पर रायल्टी राशि 26 लाख 40 हजार रुपए का 60 गुना शास्ति के तौर पर लगाया गया. जिसकी राशि 15 करोड़ 84 लाख रुपए और शास्ति के अतिरिक्त समतुल्य राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 15 करोड़ 84 लाख रुपए शामिल हैं.

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