MP News: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत, आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा था मामला 

कोर्ट ने कहा कि अन्य जिलों में दर्ज़ FIR पर कोई कार्रवाई न की जाए लेकिन इंदौर की निचली अदालत में दर्ज़ FIR पर विधि अनुसार मुकदमा चलता रहेगा. दिग्विजय सिंह के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को आधार बनाते हुए दलील दी की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि एक ही इंसिडेंट या घटना की विभिन्न स्थान, या अनगिनत या बार-बार FIR नहीं की जा सकती.

विज्ञापन
Read Time: 11 mins
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत, आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा था मामला

MP News in Hindi: मध्य प्रदेश (Madhya Praddesh) के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में राहत मिली हैं. हाईकोर्ट ने दिग्विजय सिंह को अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि अन्य जिलों में दर्ज़ FIR पर कोई कार्रवाई न की जाए. दरअसल, मामला पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने से जुड़ा है. दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट्स से गुरु गोलवलकर के विचारों को लेकर कुछ पोस्ट किया गया था. जिसे लेकर BJP और RSS ने नाराज़गी जताई थी. जिसके बाद उनके खिलाफ जिसके बाद दिग्विजय सिंह के खिलाफ इंदौर के अलावा अन्य जिलों, धार ,गुना एवं प्रदेश के अन्य कई जिलों में  FIR दर्ज कराई गई. इसी कड़ी में हाईकोर्ट में  दिग्विजय सिंह ने याचिका दायर कर राहत मांगी थी. 

ये भी पढ़े: आज से मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा सत्र होगा शुरू, कमलनाथ नहीं रहेंगे सदन में उपस्थित

हाईकोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को दिग्विजय सिंह को राहत देते हुए कहा, 

अन्य जिलों में दर्ज़ FIR पर कोई कार्रवाई न की जाए लेकिन इंदौर की निचली अदालत में दर्ज़ FIR पर  विधि अनुसार मुकदमा चलता रहेगा. दिग्विजय सिंह के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को आधार बनाते हुए दलील दी की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि एक ही इंसिडेंट या घटना की विभिन्न स्थान, या अनगिनत या बार-बार FIR नहीं की जा सकती. इंदौर के अलावा अन्य किसी FIR पर ना तो गिरफ्तारी की जा सकेगी और ना ही अन्य कोई कार्रवाई हो सकेगी. 

जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला पहले इंदौर खंड खंडपीठ में दायर किया था लेकिन विधायक /सांसद के मामले जबलपुर हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने से सोमवार को जबलपुर न्यायालय ने यह फैसला दिया है. मामले को लेकर अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई जनवरी में होगी. 

Advertisement

ये भी पढ़े: MP News: मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गजों की दिल्ली में हुई बैठक में नहीं पहुंचे शिवराज, क्या हैं इसके मायने ?

Advertisement


 

Topics mentioned in this article