CM डॉ मोहन यादव का बड़ा एक्शन, रिश्वत लेने के मामले में इस अपर कलेक्टर को तुरंत किया सस्पेंड

Mauganj Additional Collector Suspended: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतर, त्वरित और पारदर्शी तरीके से सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. पूर्व में भी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी जा चुकी है कि वे जमीन नामंतरण, बंटवारा आदि मामलों के निराकरण में गंभीरता बरतें. आमजन के हितों के साथ खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगा.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins

CM Dr Mohan Yadav: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister of Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav) ने प्रदेश सरकार (MP Government) की भ्रष्टाचार के खिलाफ (Action Against corruption) जीरो टॉलरेंस की नीति (Zero Tolerance Policy) के तहत रिश्वत लेने के मामले में मऊगंज जिले के अपर कलेक्टर (Additional Collector of Mauganj District) अशोक कुमार ओहरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में लोकायुक्त द्वारा कार्यवाही की जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नागरिक हितों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को ऐसे कृत्य के लिए क्षमा नहीं किया जाएगा.

Advertisement

आमजन के हितों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं : CM

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतर, त्वरित और पारदर्शी तरीके से सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. पूर्व में भी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी जा चुकी है कि वे जमीन नामंतरण, बंटवारा आदि मामलों के निराकरण में गंभीरता बरतें. आमजन के हितों के साथ खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगा.

Advertisement

क्या है मामला?

लोकायुक्त निरीक्षक जिया-उल-हक ने बताया कि एडीएम अशोक कुमार ओहरी ने जमीन के बंटवारे के एक मामले को निपटाने के लिए शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये की मांग की थी और 10,000 रुपये पहले ही ले चुके थे.

Advertisement
लोकायुक्त टीम ने बताया कि बाद में शिकायतकर्ता ने एडीएम से कहा कि वह शेष 10,000 रुपये का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, जिसके बाद वह उससे 5,000 रुपये लेने को तैयार हो गए. हमने ओहरी को शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये लेते समय पकड़ लिया.

लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक (रीवा संभाग) गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि नई गढ़ी निवासी शिकायतकर्ता रामनिवास तिवारी ने अपने परिवार के सदस्यों के बीच जमीन के बंटवारे के लिए आवेदन दिया था. एडीएम ने उनसे 20,000 रुपये की मांग की. ओहरी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें : Good News: किसानों के लिए 7 नई कृषि परियोजनाएं, CM मोहन ने कहा- अन्नदाताओं को नई दिशा दे रहे हैं PM मोदी

यह भी पढ़ें : Madhya Pradesh Liquor scam: लोकायुक्त की जांच शुरु, पूछा- कौन हैं शर्मा जी, बांगड़े साहब, पाण्डेय बाबू?

यह भी पढ़ें : अब Madhya Pradesh के गांव भी भर सकेंगे फर्राटा, 14 जिलों में 113 करोड़ से बनाई जाएंगी 60 नई सड़कें

यह भी पढ़ें : DGP का सख्त आदेश, सभी SP से कहा- त्योहारों में मुस्तैद रहें, सुदृढ़ बनाएं रखें कानून व सुरक्षा व्यवस्था