CM Dr Mohan Yadav: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister of Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav) ने प्रदेश सरकार (MP Government) की भ्रष्टाचार के खिलाफ (Action Against corruption) जीरो टॉलरेंस की नीति (Zero Tolerance Policy) के तहत रिश्वत लेने के मामले में मऊगंज जिले के अपर कलेक्टर (Additional Collector of Mauganj District) अशोक कुमार ओहरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में लोकायुक्त द्वारा कार्यवाही की जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नागरिक हितों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को ऐसे कृत्य के लिए क्षमा नहीं किया जाएगा.
मध्य प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत रिश्वत लेने के मामले में अशोक कुमार ओहरी, अपर कलेक्टर, जिला मऊगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। इस प्रकरण में लोकायुक्त द्वारा कार्यवाही की जा रही है। नागरिक हितों से खिलवाड़ करने वाले किसी…
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 12, 2024
आमजन के हितों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं : CM
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतर, त्वरित और पारदर्शी तरीके से सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. पूर्व में भी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी जा चुकी है कि वे जमीन नामंतरण, बंटवारा आदि मामलों के निराकरण में गंभीरता बरतें. आमजन के हितों के साथ खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगा.
क्या है मामला?
लोकायुक्त निरीक्षक जिया-उल-हक ने बताया कि एडीएम अशोक कुमार ओहरी ने जमीन के बंटवारे के एक मामले को निपटाने के लिए शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये की मांग की थी और 10,000 रुपये पहले ही ले चुके थे.
लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक (रीवा संभाग) गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि नई गढ़ी निवासी शिकायतकर्ता रामनिवास तिवारी ने अपने परिवार के सदस्यों के बीच जमीन के बंटवारे के लिए आवेदन दिया था. एडीएम ने उनसे 20,000 रुपये की मांग की. ओहरी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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