
Liquor Shop Close in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों में 1 अप्रैल यानी आज से शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि राज्य में नई आबकारी नीति (MP Excise Policy 2025-26) लागू हो गई है. इसी नीति के तहत 19 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर रोक लग गई है. नई नीति के तहत इन क्षेत्रों में शराब की दुकानों के लिए न तो लाइसेंस जारी किए जाएंगे और न ही संचालन की अनुमति दी जाएगी. धार्मिक क्षेत्र में शराबबंदी (Liquor Ban in MP) के बाद दूसरी जगहों पर दुकान खोलने का फैसला लिया गया है. बंद हो चुकी दुकानों से होने वाले घाटे से राजस्व की भरपाई के लिए शराब को महंगा किया जाएगा. दुकान परिसर में शराब पीने की अनुमति नहीं होगी.
नई नीति के तहत मध्य प्रदेश में बिना पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) मशीन के शराब नहीं मिलेगी. हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसले पहले ही जारी कर दिए थे, जो नई नीति के तहत लागू हो जाएंगे. भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट की तरह ही कमर्शियल उड़ानें संचालित करने वाले एयरपोर्ट पर विदेशी शराब काउंटर के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे. आगमन और प्रस्थान द्वार पर एक-एक काउंटर की अनुमति होगी.
जानिए शराब बेचने और बार-क्लब में पीने की टाइमिंग (Liquor Shop Timing)
दुकान पर शराब बिक्री का समय सुबह 9:30 बजे से रात 11:30 बजे तक रहेगा. रेस्तरां, पर्यटन, होटल, रिसॉर्ट, बार और क्लब में सुबह दसे बजे से शराब की बिक्री शुरू होगी और रात साढ़े 11 बजे तक चालू रहेगी. वहीं, बार-रेस्तरां और क्लब (Bar Club Liquor Consuming Timing) में 12 बजे तक शराब पी सकते हैं. लाइसेंस धारक बार-क्लब या रेस्तरां अतिरिक्त शुल्क देकर शराब बेचने और पीने की समयावधि बढ़वा सकते हैं.
37 प्रतिशत बढ़ी दुकानें
मध्य प्रदेश में 20 वर्ष में 37 प्रतिशत शराब की दुकानें बढ़ चुकी हैं. रेस्तरां और बार में भी जगह (स्पेस या टेबल-कुर्सी) बढ़ाने के लिए भी अतिरिक्त शुल्क देना होगा. इसके साथ ही ई गारंटी के तहत बैंक खातों में साइबर ट्रेजरी में चालान जमा होगा.
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